हापुड़: अदालत के आदेश पर आवासीय जमीन हथियाने और धमकी देने के आरोप में महिलाओं समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोप है कि अभियुक्त जानबूझकर इस वाद में अदालत में हाजिर नहीं हो रहे हैं. इससे साफ पता चलता है कि अभियुक्त अदालत के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं. इसके बाद कोर्ट ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है.
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आरोपियों ने दी धमकी
न्यू शिवपुरी हापुड़ निवासी ओमवीर सिंह ने अदालत में परिवाद दाखिल करते हुए बताया कि उसने अपनी पत्नी सविता के नाम से दो पर वैधानिक कब्जा किया था. खसरा संख्या में उसने एक प्लॉट अपनी साली बबीता को भी दिलवाया आया था. इस जमीन का बैनामा कराने के बाद आरोपी मूलचंद, शिल्प कुमार, रुचिरा पत्नी शिल्प कुमार, उर्मिला पत्नी निर्मल कुमार, चंद्रप्रकाश पुत्र सीताराम, उमेश कुमार पुत्र रतनलाल और हरीश कुमार ने उसकी जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि तुम्हारे इन प्लाटों के पीछे हमारी जमीन खसरा संख्या 55 स्थित है. तुम्हारे इन प्लॉटों के कारण उनकी जमीन की कीमत कम हो गई है. तुम्हारे प्लॉट के कारण केपी के पीछे वाला रास्ता बंद हो गया है. इसलिए यह प्लॉट कम से कम कीमत में हमें दे दो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो.
पुलिस की है मिलीभगत
पीड़ित ने बताया कि उन लोगों ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर अवैध रूप से कब्जा कर लिया. जब भांजे सतीश ने साजिशकर्ताओं से जमीन खाली करने के लिए कहा तो उन लोगों ने धमकी दी. कहा कि उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता. यदि सतीश ने कार्रवाई करने का प्रयास किया तो अंजाम भुगतना पड़ेगा.
धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वाति ने पूरे मुकदमे की दलीलें सुनने के बाद उर्मिला शिल्प कुमार, मूलचंद गर्ग, रुचिरा, हरीश कुमार, चंद्रप्रकाश तथा उमेश को धोखाधड़ी समेत अनेक धाराओं में तलब किया था. इसके बाद भी साजिशकर्ता कोर्ट में पेश नहीं हुए. न्यायालय के आदेश पर सभी सात साजिशकर्ताओं पर धोखाधड़ी समेत सात धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.