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अब बिना डॉक्टर के पर्चे के मेडिकल स्टोर से नहीं मिलेगी खांसी-जुकाम की दवा

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल स्टोर संचालकों को बिना डॉक्टर के पर्चे के दवा देने पर रोक लगा दी है. सीएमओ के आदेश के बाद मेडिकल स्टोर संचालकों ने भी अपनी-अपनी दुकानों में बगैर डॉक्टर के पर्चे के दवा नहीं देने का नोटिस लगा दिया है.

डॉक्टर के पर्चे पर ही मिलेगी खांसी, जुकाम की दवा
डॉक्टर के पर्चे पर ही मिलेगी खांसी, जुकाम की दवा
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Published : May 9, 2020, 4:25 PM IST

हमीरपुर: कोरोना वायरस के फैल रहे संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल स्टोर संचालकों को भी नियम कानून के दायरे में कसना शुरू कर दिया है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर. के सचान ने बगैर डॉक्टर के पर्चे के मर्ज के लक्षण के हिसाब से दवा देने की प्रवृत्ति को रोकने के आदेश दिए हैं.

मेडिकल स्टोर पर लगाई गई स्लिप.
मेडिकल स्टोर पर लगाई गई स्लिप.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर. के सचान ने आदेश दिया है कि खासतौर पर कोरोना वायरस से मिलते जुलते लक्षण वाले मर्ज जैसे खांसी, सर्दी, जुकाम और बुखार की दवा सिर्फ लक्षण बताने पर नहीं दी जाएगी. सीएमओ के आदेश के बाद मेडिकल स्टोर संचालकों ने भी अपनी-अपनी दुकानों में दवा बगैर डॉक्टर के पर्चे के नहीं देने की नोटिस लगा दी है.

जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर. के सचान ने बताया कि बगैर डॉक्टर के पर्चे के किसी को भी सर्दी, जुकाम, खांसी एवं बुखार की दवा देने के लिए मेडिकल स्टोर संचालकों को रोका गया है. अक्सर लोग इन मर्जों की दवा लक्षण बताकर ले जाते हैं. कोविड-19 के संभावित मरीजों में भी ऐसे ही लक्षण पाए जाते हैं. इसलिए इस बात का डर बना रहता है कि कहीं ऐसा न हो कि कोई व्यक्ति संक्रमण की चपेट में हो और उसके तीमारदार सिर्फ लक्षणों के आधार पर ही उसे दवा देकर घर पर ही रखे हों. ऐसे मरीज को तत्काल सरकारी अस्पताल में दिखाना चाहिए ताकि उनका सैंपल लिया जा सके.

मेडिकल स्टोर पर लगाई गई स्लिप.
मेडिकल स्टोर पर लगाई गई स्लिप.

उन्होंने बताया कि मेडिकल स्टोर संचालकों को यह भी हिदायत दी गई है कि ऐसे किसी भी मरीज के मामले में जानकारी होते ही उन्हें जांच की सलाह दें. अगर किसी को दवा बिना पर्चे के दी गई तो उसका नाम पता नोट किया जाए.

हमीरपुर: कोरोना वायरस के फैल रहे संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल स्टोर संचालकों को भी नियम कानून के दायरे में कसना शुरू कर दिया है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर. के सचान ने बगैर डॉक्टर के पर्चे के मर्ज के लक्षण के हिसाब से दवा देने की प्रवृत्ति को रोकने के आदेश दिए हैं.

मेडिकल स्टोर पर लगाई गई स्लिप.
मेडिकल स्टोर पर लगाई गई स्लिप.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर. के सचान ने आदेश दिया है कि खासतौर पर कोरोना वायरस से मिलते जुलते लक्षण वाले मर्ज जैसे खांसी, सर्दी, जुकाम और बुखार की दवा सिर्फ लक्षण बताने पर नहीं दी जाएगी. सीएमओ के आदेश के बाद मेडिकल स्टोर संचालकों ने भी अपनी-अपनी दुकानों में दवा बगैर डॉक्टर के पर्चे के नहीं देने की नोटिस लगा दी है.

जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर. के सचान ने बताया कि बगैर डॉक्टर के पर्चे के किसी को भी सर्दी, जुकाम, खांसी एवं बुखार की दवा देने के लिए मेडिकल स्टोर संचालकों को रोका गया है. अक्सर लोग इन मर्जों की दवा लक्षण बताकर ले जाते हैं. कोविड-19 के संभावित मरीजों में भी ऐसे ही लक्षण पाए जाते हैं. इसलिए इस बात का डर बना रहता है कि कहीं ऐसा न हो कि कोई व्यक्ति संक्रमण की चपेट में हो और उसके तीमारदार सिर्फ लक्षणों के आधार पर ही उसे दवा देकर घर पर ही रखे हों. ऐसे मरीज को तत्काल सरकारी अस्पताल में दिखाना चाहिए ताकि उनका सैंपल लिया जा सके.

मेडिकल स्टोर पर लगाई गई स्लिप.
मेडिकल स्टोर पर लगाई गई स्लिप.

उन्होंने बताया कि मेडिकल स्टोर संचालकों को यह भी हिदायत दी गई है कि ऐसे किसी भी मरीज के मामले में जानकारी होते ही उन्हें जांच की सलाह दें. अगर किसी को दवा बिना पर्चे के दी गई तो उसका नाम पता नोट किया जाए.

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