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सामूहिक हत्याकांड में 12 साल बाद आया फैसला, दस अभियुक्तों को हुई उम्रकैद

हमीरपुर जिले के लालपुरा थाना क्षेत्र में 12 साल पहले हुए सामूहिक हत्याकांड के आरोपियों को न्यायाधीश फास्ट ट्रैक सेकेंड सुनीता शर्मा ने 10 रुपये आर्थिक दंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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सामूहिक हत्या कांड
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Published : Apr 30, 2022, 8:05 PM IST

हमीरपुर : जिले के लालपुरा थाना क्षेत्र में 12 वर्ष पहले हुए सामूहिक हत्या कांड के मामले में शनिवार को विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक सेकेंड सुनीता शर्मा ने 10 अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. इन अभियुक्तों में दो अभियुक्तों की उम्र 60 वर्ष से अधिक है. सजा के एलान के बाद पीड़ित परिवार के परिजनों ने 12 साल बाद राहत की सांस ली है.

दरअसल, लालपुरा थाना क्षेत्र के मोराकान्दर गांव में 26 फरवरी 2010 को एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गयी थी. परिवार की महिला बैजलता, उसके 3 पुत्र अजय प्रताप, अभय प्रताप, गुड्डू सहित एक पुत्री की घर मे सोते समय गांव के ही कुछ दबंगों द्वारा धारदार हथियार से काट कर हत्या कर दी गई थी. वहीं, परिवार के मुखिया जगदीश सिंह का अपहरण कर बेतवा नदी किनारे ले जाकर गोली मार कर उसके चहरे को जला दिया गया था.

पढ़ेंःमुजफ्फरनगर में चाचा-भतीजे की गोली मारकर हत्‍या, दो गिरफ्तार

इस मामले में मृतक के भाई अमर सिंह ने गांव के पिता पुत्रों सहित 10 लोगों पर जमीनी विवाद में हत्या का आरोप लगाया था. पुलिस ने मामले की विवेचना की और अपनी चार्जसीट कोर्ट में दाखिल करते हुए सभी आरोपियों को हत्याकांड का गुनहगार बताया. इसके बाद इस मामले में शनिवार 30 अप्रैल 2022 को विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक सेकेंड सुनीता शर्मा ने अभियुक्तों को हत्याकांड का दोषी मानते हुए सत्यप्रकाश, प्रेम प्रकाश, गौरीशंकर, सुमित, अमित, धनंजय, कामता, ओमप्रकाश, संतोष गुप्ता, आशीष तिवारी को सजा सुनाई है.

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हमीरपुर : जिले के लालपुरा थाना क्षेत्र में 12 वर्ष पहले हुए सामूहिक हत्या कांड के मामले में शनिवार को विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक सेकेंड सुनीता शर्मा ने 10 अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. इन अभियुक्तों में दो अभियुक्तों की उम्र 60 वर्ष से अधिक है. सजा के एलान के बाद पीड़ित परिवार के परिजनों ने 12 साल बाद राहत की सांस ली है.

दरअसल, लालपुरा थाना क्षेत्र के मोराकान्दर गांव में 26 फरवरी 2010 को एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गयी थी. परिवार की महिला बैजलता, उसके 3 पुत्र अजय प्रताप, अभय प्रताप, गुड्डू सहित एक पुत्री की घर मे सोते समय गांव के ही कुछ दबंगों द्वारा धारदार हथियार से काट कर हत्या कर दी गई थी. वहीं, परिवार के मुखिया जगदीश सिंह का अपहरण कर बेतवा नदी किनारे ले जाकर गोली मार कर उसके चहरे को जला दिया गया था.

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इस मामले में मृतक के भाई अमर सिंह ने गांव के पिता पुत्रों सहित 10 लोगों पर जमीनी विवाद में हत्या का आरोप लगाया था. पुलिस ने मामले की विवेचना की और अपनी चार्जसीट कोर्ट में दाखिल करते हुए सभी आरोपियों को हत्याकांड का गुनहगार बताया. इसके बाद इस मामले में शनिवार 30 अप्रैल 2022 को विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक सेकेंड सुनीता शर्मा ने अभियुक्तों को हत्याकांड का दोषी मानते हुए सत्यप्रकाश, प्रेम प्रकाश, गौरीशंकर, सुमित, अमित, धनंजय, कामता, ओमप्रकाश, संतोष गुप्ता, आशीष तिवारी को सजा सुनाई है.

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