हमीरपुर: जिले में अनलॉक-1 को लेकर जिलाधिकारी ज्ञानेश्वर त्रिपाठी ने बैठक की. बैठक में डीएम ने विभिन्न प्रकार की दुकानों के संचालन के दिन निर्धारित किए हैं. किराना, फल, सब्जी, दूध, मेडिकल स्टोर आदि से संबंधित दुकानें समयानुसार खोली जाएंगी.
जनपदवासियों को मिली छूट
सोमवार को जिलाधिकारी ज्ञानेश्वर त्रिपाठी व एसपी श्लोक कुमार ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की. विचार विमर्श के बाद जिलाधिकारी ने जनपदवासियों को दी जाने वाली छूट निर्धारित की. छूट में बाजारों में भीड़ न लगने व शारीरिक दूरी का पालन पर जोर दिया गया. जिलाधिकारी ने रोजमर्रा उपयोग के सामान की दुकानों को प्रतिदिन खोले जाने की छूट दी. वहीं प्रतिदिन अलग-अलग प्रकार की दुकानें खोलने के निर्देश दिए हैं.
दुकानों के लिए दिन निर्धारित
जिलाधिकारी ने कहा कि विभिन्न प्रकार की दुकानें खोले जाने के लिए दिन निर्धारित किए गए हैं, जिसमें सोमवार, बुधवार व शनिवार को स्टेशनरी, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, बर्तन, ज्वैलर्स, हार्डवेयर, सीमेंट, सरिया, कपड़े की दुकानें, रेडीमेड गारमेंटस, टेलरिंग, बैग, अटैची, सेनेटरी, घड़ी, चश्मे की दुकानें, फोटो कॉपी, कोरियर सेवा, इनर्वटर, बैट्री की दुकानें खुलेंगी.
सुबह 9 से 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें
वहीं मंगलवार, शुक्रवार व रविवार को कॉस्मेटिक्स, जूता-चप्पल, ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्टस, फर्नीचर, पान-मसाला, साइकिल की दुकानें, प्रिंटिंग प्रेस, फ्लैक्स प्रिंटिंग, बानमूझ, डिस्पोजल व गैस चूल्हा की दुकानें खोली जाएंगी. गुरुवार के दिन पूरे जनपद में दुकानों की साप्ताहिक बंदी रहेगी. नगरीय क्षेत्र में दुकानें सुबह 9 से शाम 8 बजे तक खुलेंगी. ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार की दुकानें व साप्ताहिक मंडी समयानुसार खुलेंगी.
होम डिलीवरी की अनुमति
जिलाधिकारी ने बाजार में दुकानदार व ग्राहक दोनों के लिए मास्क व आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने को अनिवार्य बताया. सभी प्रकार के स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान पूर्व की भांति बंद रखने की बात कही. होम डिलीवरी के लिए रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दी गई है.
विवाह समारोह में 30 लोगों की अनुमति
नगरीय क्षेत्रों में साप्ताहिक मंडी खुलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा. बुजुर्गों, बच्चों व गर्भवती महिलाओं के साथ एक से अधिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों के घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध रखा गया है. विवाह समारोह के आयोजन के लिए वर व वधू पक्ष के अधिकतम 30 लोगों को शामिल होने की अनुमित होगी. विवाह के आयोजन के लिए संबंधित उप जिलाधिकारी से अनुमति लिया जाना अनिवार्य है.