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गोरखपुर पुलिस की अनूठी पहल: महिला थाना में चित्रकारी से महिलाओं को किया जा रहा जागरूक - painting and slogans on walls

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के महिला थाना में दीवारों पर चित्रकारी और स्लोगन के माध्यम से महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है. चित्रकारी के माध्यम से बताया गया है कि महिलाएं घरेलू हिंसा से किस तरह बचें और अपनी आजादी और गरिमा के लिए चुप्पी तोड़ें.

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Published : Mar 1, 2020, 8:31 PM IST

गोरखपुर: महिला थाना में महिलाओं को दीवारों पर चित्रकारी और स्लोगन के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है. इस चित्रकारी के माध्यम से बताया गया है कि महिलाओं को किस तरह से अपनी सुरक्षा करनी चाहिए. यह चित्रकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ.सुनील कुमार गुप्ता के निर्देश पर महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह ने कराया है.

चित्रकारी से महिलाओं को किया जा रहा जागरूक.

उन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं यहां पर आती हैं. उन लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोगों ने यह चित्रकारी की है. उन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा से किस तरह बचें और अपनी आजादी और गरिमा के लिए चुप्पी तोड़ें. घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत महिला अपने पति या पति के परिवार वालों से प्रताड़ित हैं तो वह घरेलू हिंसा के तहत शिकायत दर्ज करा सकती हैं.

ये भी पढ़ें- अलीगढ़: बेरहम मां ने अपनी बेटी को पटक-पटककर मार डाला, ये थी वजह

महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह का कहना है कि यहां पर जो पीड़ित महिलाएं आती हैं. वह यह स्लोगन और चित्रकारी देखती हैं. इसके बाद उन्हें एहसास होता है कि किस तरह से वह घरेलू हिंसा से बच सकती हैं. इस चित्रकारी और स्लोगन से हमें सहयोग भी मिल रहा है और लोग इससे जागरूक भी हो रहे हैं.

गोरखपुर: महिला थाना में महिलाओं को दीवारों पर चित्रकारी और स्लोगन के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है. इस चित्रकारी के माध्यम से बताया गया है कि महिलाओं को किस तरह से अपनी सुरक्षा करनी चाहिए. यह चित्रकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ.सुनील कुमार गुप्ता के निर्देश पर महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह ने कराया है.

चित्रकारी से महिलाओं को किया जा रहा जागरूक.

उन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं यहां पर आती हैं. उन लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोगों ने यह चित्रकारी की है. उन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा से किस तरह बचें और अपनी आजादी और गरिमा के लिए चुप्पी तोड़ें. घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत महिला अपने पति या पति के परिवार वालों से प्रताड़ित हैं तो वह घरेलू हिंसा के तहत शिकायत दर्ज करा सकती हैं.

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महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह का कहना है कि यहां पर जो पीड़ित महिलाएं आती हैं. वह यह स्लोगन और चित्रकारी देखती हैं. इसके बाद उन्हें एहसास होता है कि किस तरह से वह घरेलू हिंसा से बच सकती हैं. इस चित्रकारी और स्लोगन से हमें सहयोग भी मिल रहा है और लोग इससे जागरूक भी हो रहे हैं.

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