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15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके वाहनों पर लगेगा ग्रीन टैक्स - गोरखपुर समाचार

अगर आपका वाहन 15 वर्ष की समयसीमा पूरी कर चुका है और आप उसके पंजीयन का नवीनीकरण कराने जा रहे हैं तो आपको ग्रीन टैक्स भी जमा करना होगा. ग्रीन टैक्स के दायरे में जिले में एक लाख से अधिक वाहन आ रहे हैं.

परिवहन कार्यालय
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Published : Apr 12, 2021, 1:38 PM IST

गोरखपुरः पुराने वाहनों से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को देखते हुए शासन ने 15 साल की आयु पूरी कर चुके वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाया है. ग्रीन टैक्स के दायरे में प्रदेश में 56 लाख से अधिक वाहन आएंगे. बात अगर गोरखपुर जिले की करें तो यहां ग्रीन टैक्स के दायरे में 117724 वाहन आएंगे, जिसमें 95994 मोटरसाइकिल-स्कूटर, 4396 मोपेड एवं 17334 मोटर कार 15 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं.

टैक्स से कृषि वाहन बाहर
सरकार का मानना है कि पुराने वाहनों से प्रदूषण ज्यादा होता है, जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है. इसलिए प्रदूषण को कम करने के लिए और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए 15 वर्ष की समयसीमा पूरी कर चुके वाहनों के नवीनीकरण कराने पर ग्रीन टैक्स लिया जाता है. ग्रीन टैक्स से मिलने वाले राजस्व का उपयोग पर्यावरण संरक्षण में किया जाएगा. कुछ वाहन जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं या नहीं पहुंचाते हैं जैसे सीएनजी, एलपीजी, इथेनॉल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां ऐसी गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स नहीं लगाया जाता है. किसानों को भी इस टैक्स से मुक्त रखते हुए सरकार ने खेती-किसानी से जुड़े वाहनों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, टिलर को भी ग्रीन टैक्स के दायरे से बाहर रखा है.

10 प्रतिशत लगेगा ग्रीन टैक्स
सम्भागीय परिवहन अधिकारी अनिता सिंह ने कहा कि जिले में एक लाख से अधिक वाहन अपनी 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं. जब इन वाहनों के मालिक अपने वाहन के पंजीयन का नवीनीकरण कराएंगे तो इन्हें पंजीयन शुल्क का 10 प्रतिशत शुल्क ग्रीन टैक्स के रूप में जमा कराना होगा.

गोरखपुरः पुराने वाहनों से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को देखते हुए शासन ने 15 साल की आयु पूरी कर चुके वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाया है. ग्रीन टैक्स के दायरे में प्रदेश में 56 लाख से अधिक वाहन आएंगे. बात अगर गोरखपुर जिले की करें तो यहां ग्रीन टैक्स के दायरे में 117724 वाहन आएंगे, जिसमें 95994 मोटरसाइकिल-स्कूटर, 4396 मोपेड एवं 17334 मोटर कार 15 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं.

टैक्स से कृषि वाहन बाहर
सरकार का मानना है कि पुराने वाहनों से प्रदूषण ज्यादा होता है, जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है. इसलिए प्रदूषण को कम करने के लिए और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए 15 वर्ष की समयसीमा पूरी कर चुके वाहनों के नवीनीकरण कराने पर ग्रीन टैक्स लिया जाता है. ग्रीन टैक्स से मिलने वाले राजस्व का उपयोग पर्यावरण संरक्षण में किया जाएगा. कुछ वाहन जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं या नहीं पहुंचाते हैं जैसे सीएनजी, एलपीजी, इथेनॉल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां ऐसी गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स नहीं लगाया जाता है. किसानों को भी इस टैक्स से मुक्त रखते हुए सरकार ने खेती-किसानी से जुड़े वाहनों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, टिलर को भी ग्रीन टैक्स के दायरे से बाहर रखा है.

10 प्रतिशत लगेगा ग्रीन टैक्स
सम्भागीय परिवहन अधिकारी अनिता सिंह ने कहा कि जिले में एक लाख से अधिक वाहन अपनी 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं. जब इन वाहनों के मालिक अपने वाहन के पंजीयन का नवीनीकरण कराएंगे तो इन्हें पंजीयन शुल्क का 10 प्रतिशत शुल्क ग्रीन टैक्स के रूप में जमा कराना होगा.

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