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ट्रेन में सफर करना है तो अपना मोबाइल फोन रखें चार्ज, रेलवे ने बदले नियम - रेलवे की खबर

ट्रेन में मोबाइल और लैपटॉप आदि चार्ज करने के लिए अब सीमित समय ही मिलेगा. रेलवे ने इस बारे में नये नियम लागू किए हैं. एक निश्चित समय के बाद ट्रेन के सभी कोच में चार्जर पॉइंट को जोड़ने वाले स्विच बंद कर दिए जाएंगे.

रेलवे
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Published : Mar 26, 2021, 8:46 PM IST

गोरखपुरः ट्रेन में सफर करने जा रहे हैं तो अपने मोबाइल को फुल चार्ज करके निकलिए. अब ट्रेन में एक निश्चित समय के बाद आप चार्जिंग पॉइंट से अपने मोबाइल को चार्ज नहीं कर पाएंगे. लैपटॉप नहीं चला पाएंगे. रेलवे ने इसके लिए कुछ कड़े निर्देश जारी किए हैं. इसका अनुपालन ज्यादातर ट्रेनों में शुरू हो गया है. रेलवे का यह फैसला ट्रेनों में आग लगने की घटनाओं को काबू करने से जुड़ा हुआ है. अक्सर ऐसा देखा गया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही ट्रेन में आग लगती है. रेलवे ने जो समय तय किया है उसके मुताबिक रात के 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक आपका मोबाइल चार्ज नहीं हो पाएगा. इस दौरान ट्रेन के सभी कोच में चार्जर पॉइंट को जोड़ने वाली स्विच बंद कर दी जाएगी.

पूर्वोत्तर रेलवे के रूट की सभी ट्रेनों में शुरू हुई यह व्यवस्था
पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह की मानें तो नई व्यवस्था के तहत गोरखपुर से चलने वाली ट्रेनों में हमसफर, गोरखपुर-ओखा, गोरखधाम,गोरखपुर-एलटीटी सहित पूर्वोत्तर रेलवे की सभी एक्सप्रेस ट्रेनों के स्विच बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. यही नहीं यात्रियों को जागरूक और जानकारी देने के लिए चार्जिंग प्वाइंट के आसपास इसका संदेश भी चस्पा किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह कदम शॉर्ट सर्किट की आशंकाओं पर पूरी तरह अंकुश लगाने और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए रेलवे बोर्ड ने उठाया है.

इसे भी पढ़ेंः यूपी पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी, जिलेवार देखें कब कहां होगा मतदान

बिजलीकर्मियों के साथ पेंट्रीकार के कर्मचारियों को मिलेगा प्रशिक्षण
सीपीआरओ ने बताया कि बिजली की किसी भी कमी को दूर करने के लिए विद्युत कर्मियों के अलावा पेंट्री कार के स्टाफ को भी प्रशिक्षित करने की योजना बनाई जा रही है. पूर्वोत्तर रेलवे के रूटों पर चलने वाली सभी ट्रेनों में व्यवस्था लागू कर दी गई है. यही नहीं दुर्घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए सभी कोचों में धूम्रपान निषेध के भी बोर्ड लगाए जाएंगे. बोर्ड ने सभी कोचों में अग्निशमन यंत्र और अलार्म भी अनिवार्य कर दिया है. ज्वलनशील और विस्फोटक पदार्थों को लेकर ट्रेनों में सतर्कता बढ़ी है. उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के पास ऐसे पदार्थ पाए जाएंगे उनके खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई और आर्थिक दंड लगाने की तैयारी चल रही है. हालांकि इसके पहले यात्रियों को जागरूक करने की योजना बनाई गई है जो अमल में भी लानी शुरू कर दी गई है.

गोरखपुरः ट्रेन में सफर करने जा रहे हैं तो अपने मोबाइल को फुल चार्ज करके निकलिए. अब ट्रेन में एक निश्चित समय के बाद आप चार्जिंग पॉइंट से अपने मोबाइल को चार्ज नहीं कर पाएंगे. लैपटॉप नहीं चला पाएंगे. रेलवे ने इसके लिए कुछ कड़े निर्देश जारी किए हैं. इसका अनुपालन ज्यादातर ट्रेनों में शुरू हो गया है. रेलवे का यह फैसला ट्रेनों में आग लगने की घटनाओं को काबू करने से जुड़ा हुआ है. अक्सर ऐसा देखा गया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही ट्रेन में आग लगती है. रेलवे ने जो समय तय किया है उसके मुताबिक रात के 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक आपका मोबाइल चार्ज नहीं हो पाएगा. इस दौरान ट्रेन के सभी कोच में चार्जर पॉइंट को जोड़ने वाली स्विच बंद कर दी जाएगी.

पूर्वोत्तर रेलवे के रूट की सभी ट्रेनों में शुरू हुई यह व्यवस्था
पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह की मानें तो नई व्यवस्था के तहत गोरखपुर से चलने वाली ट्रेनों में हमसफर, गोरखपुर-ओखा, गोरखधाम,गोरखपुर-एलटीटी सहित पूर्वोत्तर रेलवे की सभी एक्सप्रेस ट्रेनों के स्विच बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. यही नहीं यात्रियों को जागरूक और जानकारी देने के लिए चार्जिंग प्वाइंट के आसपास इसका संदेश भी चस्पा किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह कदम शॉर्ट सर्किट की आशंकाओं पर पूरी तरह अंकुश लगाने और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए रेलवे बोर्ड ने उठाया है.

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बिजलीकर्मियों के साथ पेंट्रीकार के कर्मचारियों को मिलेगा प्रशिक्षण
सीपीआरओ ने बताया कि बिजली की किसी भी कमी को दूर करने के लिए विद्युत कर्मियों के अलावा पेंट्री कार के स्टाफ को भी प्रशिक्षित करने की योजना बनाई जा रही है. पूर्वोत्तर रेलवे के रूटों पर चलने वाली सभी ट्रेनों में व्यवस्था लागू कर दी गई है. यही नहीं दुर्घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए सभी कोचों में धूम्रपान निषेध के भी बोर्ड लगाए जाएंगे. बोर्ड ने सभी कोचों में अग्निशमन यंत्र और अलार्म भी अनिवार्य कर दिया है. ज्वलनशील और विस्फोटक पदार्थों को लेकर ट्रेनों में सतर्कता बढ़ी है. उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के पास ऐसे पदार्थ पाए जाएंगे उनके खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई और आर्थिक दंड लगाने की तैयारी चल रही है. हालांकि इसके पहले यात्रियों को जागरूक करने की योजना बनाई गई है जो अमल में भी लानी शुरू कर दी गई है.

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