गोरखपुर: लॉकडाउन 4 में जिला प्रशासन ने कई तरह की पाबंदियों में छूट देते हुए राहत के रास्ते खोल दिए हैं. मिठाई और बेकरी की दुकान खोलने की अनुमति के साथ अन्य प्रतिष्ठानों के लिए रोस्टर जारी किया गया है. दुकानों के खुलने का समय सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक निर्धारित किया गया है. जिन दुकानों को खोलने का आदेश हुआ है, उन्हें जिला प्रशासन की ओर से जारी पास हासिल करके ही खोलना होगा.
हालांकि लॉकडाउन 4 में इन निर्देशों के बीच सोने और कपड़े के दुकानदारों को निराशा हाथ लगी है. उन्हें इस दौरान भी दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं मिली है. जिलाधिकारी ने कहा है कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी भी व्यक्ति और वाहन के आवागमन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. सिर्फ वही सड़कों पर दिखाई देंगे जो आवश्यक सीमाओं से जुड़े हुए हैं.
लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई भी होगी. जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने कहा है कि जो गाइडलाइन जारी कर दी गई है, उसके तहत सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और इस प्रकार के अन्य सभी स्थान बंद रहेंगे.
सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य सामूहिक गतिविधियां ठप रहेंगी. यही नहीं सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाने को अनिवार्य करने के साथ ही थूकने पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है.
इस दौरान दुकानों को खोलने के लिए जो सख्त मानक बनाए गए हैं. उसमें दुकानों पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा. फेस मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी होगा. खरीदार अगर मास्क नहीं पहना होगा तो उसे सामान नहीं दिया जाएगा. दुकान को दिन में कई बार सोडियम हाइपोक्लोराइड के 1% घोल या ब्लीचिंग पाउडर से सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा. यही नहीं जिले का कोई भी व्यक्ति जो घर से बाहर जाता है, उसे अपने स्मार्टफोन में आरोग्य सेतु और आयुष कवच कोविड-एप का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है. इसके अलावा 65 वर्ष आयु से अधिक लोग, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष से नीचे की उम्र वाले बच्चों को घर में ही रहना है.