गोरखपुर: चौरी-चौरा तहसील क्षेत्र में जिला प्रसाशन की ओर से जारी किए गए रोस्टर के इतर मनमाने ढंग से दुकान खोलने वाले दुकानदारों पर पुलिस सख्ती बरत रही है. पुलिस ने मनमाने ढंग से दुकान खोलने पर 400 से अधिक व्यापारियों पर धारा 188 के तरह मुकदमा दर्ज किया है. सीओ रचना मिश्रा ने बताया कि शासन की तरफ से जारी रोस्टर निर्धारित करने के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने और मास्क न लगाने पर चालान काटा जा रहा है.
धारा 188 के तहत चालान कर रही पुलिस
देश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ दिन-प्रतिदिन तेजी से बढ़ रहा है. इसी क्रम में गोरखपुर जिले में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 500 के पार है. चौरी-चौरा में अब तक 24 से अधिक गांवों में लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं. यूपी में कोरोना संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार ने सप्ताह में दो दिन (शनिवार, रविवार) के लिए लॉकडाउन कर दिया है. इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने दुकानदारों के लिए रोस्टर जारी किया है. रोस्टर के विपरीत दुकान खोलने वाले दुकानदारों और व्यापारियों पर पुलिस सख्ती करते हुए आईपीसी की धारा 188 के तहत उनका चालान कर रही है.
400 से अधिक व्यपारियों पर मुकदमा दर्ज
चौरी-चौरा और जंगहा तहसील दोनों को मिलाकर मनमाने दंग से दुकान खोलने पर 400 से अधिक व्यापारियों पर धारा 188 के तरह मुकदमा दर्ज किया गया. इसके आलवा कोरोना संक्रमित मिलने वाले मोहल्लों और चौराहों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया. साथ ही वहां सभी प्रकार की ढील को समाप्त कर एरिया को सील किया गया है. मुख्य मार्ग पर स्थित हॉटस्पॉट होने से कई जगहों पर मार्ग का डायवर्सन भी किया गया है. उजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी और थाने की पुलिस लगातार निगरानी व गश्त कर रही है.
जिले में सीआरपीसी की धारा 144 लगी हुई है, जिसका उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. मनमाने दंग से दुकान खोलने पर 400 से अधिक व्यापारियों पर धारा 188 के तरह मुकदमा दर्ज किया गया. लोगों से अपील है कि शासन की ओर से जारी एडवाजरी का पालन करें. साथ ही दो गज की दूरी बनाए रखें. जरूरत न हो तो घर से न निकलें और घर से निकलने पर मास्क जरूर लगाएं.
-रचना मिश्रा, सीओ