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गोण्डा: 12 मार्च के बाद विदेश से आए लोग 31 मार्च तक दें सूचना, नहीं तो होगी कार्रवाई - विदेश से आने वाले कन्ट्रोल रूम में दें सूचना

यूपी के गोण्डा में 12 मार्च के बाद विदेश से आए लोगों को 31 मार्च तक अपने आगमन की सूचना मुख्यालय पर बने कन्ट्रोल रूम को देनी होगी. ऐसा न करने पर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी.

people come from abroad will give information
विदेश से आए लोग सूचना मुख्यालय में दें जानकारी
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Published : Mar 31, 2020, 12:36 PM IST

गोण्डा: जिले में 12 मार्च के बाद विदेश से आने वाले हर व्यक्ति को 31 मार्च तक आगमन की सूचना मुख्यालय पर बने कन्ट्रोल रूम को देनी होगी. ऐसा न करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज करवाकर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

जिलाधिकारी डॉ. नितिन बंसल ने बताया कि नोबेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम और बचाव को देखते हुए शासन ने 12 मार्च 2020 के बाद विदेश से आने वाले सभी व्यक्तियों की चिकित्सकीय स्कैनिंग सैम्पिलिंग कराया जाना अनिवार्य कर दिया है.

लोग अपने आगमन की सूचना मुख्यालय पर स्थापित कोरोना मेडिकल कन्ट्रोल रूम के फोन नम्बर 05262-227855, जनपद स्तरीय कन्ट्रोल रूम के नम्बर 05262-230185 या डॉ. फारूख सगीर के वाट्सएप नम्बर 9648008118 पर हर हाल में 31 मार्च 2020 की शाम सात बजे तक दें.

यदि विदेश से आया हुआ कोई भी व्यक्ति सूचना को छिपाता है और बाद में इस बारे में पता चलता है तो उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जायेगी.

गोण्डा: जिले में 12 मार्च के बाद विदेश से आने वाले हर व्यक्ति को 31 मार्च तक आगमन की सूचना मुख्यालय पर बने कन्ट्रोल रूम को देनी होगी. ऐसा न करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज करवाकर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

जिलाधिकारी डॉ. नितिन बंसल ने बताया कि नोबेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम और बचाव को देखते हुए शासन ने 12 मार्च 2020 के बाद विदेश से आने वाले सभी व्यक्तियों की चिकित्सकीय स्कैनिंग सैम्पिलिंग कराया जाना अनिवार्य कर दिया है.

लोग अपने आगमन की सूचना मुख्यालय पर स्थापित कोरोना मेडिकल कन्ट्रोल रूम के फोन नम्बर 05262-227855, जनपद स्तरीय कन्ट्रोल रूम के नम्बर 05262-230185 या डॉ. फारूख सगीर के वाट्सएप नम्बर 9648008118 पर हर हाल में 31 मार्च 2020 की शाम सात बजे तक दें.

यदि विदेश से आया हुआ कोई भी व्यक्ति सूचना को छिपाता है और बाद में इस बारे में पता चलता है तो उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जायेगी.

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