ETV Bharat / state

मिशन शक्ति : पीड़िता को मिला त्वरित न्याय

यूपी के गोण्डा जिले में महिलाओं व बच्चियों से हुए अपराध के मामले में पुलिस की तत्परता से न्यायालय द्वारा आरोपी को 14 वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया.

पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा डाॅ. राकेश सिंह
पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा डाॅ. राकेश सिंह
author img

By

Published : Mar 1, 2021, 10:05 AM IST

गोण्डा : यूपी के गोण्डा जिले में महिलाओं व बच्चियों से हुए अपराध के मामले में पुलिस की तत्परता से न्यायालय द्वारा आरोपी को 14 वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया.

यह भी पढ़ें : जर्जर राजकीय पुस्तकालय में मेंटेनेंस का कार्य शुरू, डीएम ने दी खुद की किताबें

जाने क्या है पूरा मामला :
पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा डाॅ. राकेश सिंह द्वारा परिक्षेत्रीय जनपदों में महिलाओं एवं बालिकाओं के अपराधों से संबंधित मुकदमों में प्रभावी पुलिस पैरवी कर पीड़िताओं को अतिशीघ्र न्याय दिलाने हेतु चिन्हित किया गया. इस क्रम में थाना धानेपुर में मकदमा संख्या-137/2020 धारा-376 आईपीसी में सत्र न्यायाधीश गोण्डा द्वारा 23 फरवरी को अभियुक्त झिन्कू सिंह पुत्र केसरी सिंह निवासी गड़रहवा मौजा बहरेकुआ गोण्डा को 14 वर्ष सश्रम कारावास व 20,000 रुपये का अर्थदण्ड लगाया है. प्रकरण में गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने एवं अन्य कार्यवाहियों के लिए डीजीसी क्रिमिनल व थाना प्रभारी धानेपुर एवं पैरोकार के कठिन परिश्रम के लिए डीजीसी क्रिमिनल को प्रशस्ति पत्र, धानेपुर पुलिस को नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया.

गोण्डा : यूपी के गोण्डा जिले में महिलाओं व बच्चियों से हुए अपराध के मामले में पुलिस की तत्परता से न्यायालय द्वारा आरोपी को 14 वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया.

यह भी पढ़ें : जर्जर राजकीय पुस्तकालय में मेंटेनेंस का कार्य शुरू, डीएम ने दी खुद की किताबें

जाने क्या है पूरा मामला :
पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा डाॅ. राकेश सिंह द्वारा परिक्षेत्रीय जनपदों में महिलाओं एवं बालिकाओं के अपराधों से संबंधित मुकदमों में प्रभावी पुलिस पैरवी कर पीड़िताओं को अतिशीघ्र न्याय दिलाने हेतु चिन्हित किया गया. इस क्रम में थाना धानेपुर में मकदमा संख्या-137/2020 धारा-376 आईपीसी में सत्र न्यायाधीश गोण्डा द्वारा 23 फरवरी को अभियुक्त झिन्कू सिंह पुत्र केसरी सिंह निवासी गड़रहवा मौजा बहरेकुआ गोण्डा को 14 वर्ष सश्रम कारावास व 20,000 रुपये का अर्थदण्ड लगाया है. प्रकरण में गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने एवं अन्य कार्यवाहियों के लिए डीजीसी क्रिमिनल व थाना प्रभारी धानेपुर एवं पैरोकार के कठिन परिश्रम के लिए डीजीसी क्रिमिनल को प्रशस्ति पत्र, धानेपुर पुलिस को नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.