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चुनाव के दौरान मृत्यु या दिव्यांगता होने पर सरकार देगी आर्थिक मदद

पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी पर तैनात चुनाव कर्मचारियों के लिए प्रशासन ने आर्थिक मदद का ऐलान किया है. इसके तहत बीमारी से मृत्यु की दशा में 15 लाख, असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या पर 30 लाख और स्थाई दिव्यांगता की स्थिति में 15 लाख रुपये दिए जाएंगे.

जिला निर्वाचन अधिकारी की बैठक
जिला निर्वाचन अधिकारी की बैठक
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Published : Apr 15, 2021, 2:27 PM IST

गोण्डा: पंचायत चुनाव के दौरान मतदान कराने वाले की मृत्यु या दिव्यांगता होने पर अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी. जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कण्डेय शाही ने जानकारी देते हुए उक्त बातें कही. उन्होंने कहा कि शासनादेश के आदेशानुसार पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी की दुर्घटना और दिव्यांगता की स्थिति में अलग-अलग आर्थिक मदद की घोषणा की गई है.

पढ़ें: प्रशिक्षण में नहीं आए 192 मतदान कर्मी, DM ने दिए नामजद एफआईआर के आदेश

असामयिक मृत्यु पर 30 लाख जबकि स्थाई दिव्यांगता पर दिए जाएंगे 15 लाख

जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कण्डेय शाही ने कहा कि बीमारी से मृत्यु की दशा में 15 लाख रुपये, जबकि ड्यूटी के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या, रोड माइन्स, बम ब्लास्ट आदि में मृत्यु की दशा में 30 लाख रुपये की मदद दी जाएगी. वहीं स्थाई दिव्यांगता की दशा में 15 लाख रुपये जबकि अस्थाई दिव्यांगता की हालत में साढ़े सात लाख रुपये की आर्थिक अनुग्रह राशि दी जाएगी.

गोण्डा: पंचायत चुनाव के दौरान मतदान कराने वाले की मृत्यु या दिव्यांगता होने पर अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी. जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कण्डेय शाही ने जानकारी देते हुए उक्त बातें कही. उन्होंने कहा कि शासनादेश के आदेशानुसार पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी की दुर्घटना और दिव्यांगता की स्थिति में अलग-अलग आर्थिक मदद की घोषणा की गई है.

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असामयिक मृत्यु पर 30 लाख जबकि स्थाई दिव्यांगता पर दिए जाएंगे 15 लाख

जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कण्डेय शाही ने कहा कि बीमारी से मृत्यु की दशा में 15 लाख रुपये, जबकि ड्यूटी के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या, रोड माइन्स, बम ब्लास्ट आदि में मृत्यु की दशा में 30 लाख रुपये की मदद दी जाएगी. वहीं स्थाई दिव्यांगता की दशा में 15 लाख रुपये जबकि अस्थाई दिव्यांगता की हालत में साढ़े सात लाख रुपये की आर्थिक अनुग्रह राशि दी जाएगी.

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