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गोंडा: चौकी इंचार्ज समेत तीन पुलिसकर्मियों पर होगा मुकदमा - गोंडा हिन्दी न्यूज

उत्तर प्रदेश के गोंडा में अप्रैल में एक व्यक्ति ने चौकी इंचार्ज गौरव सिंह समेत तीन पुलिसकर्मियों और सात अन्य लोगों पर घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी. इस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया है.

जानकारी देते अपर पुलिस अधीक्षक.
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Published : Aug 27, 2019, 8:33 AM IST

गोंडा: जिले में अप्रैल में एक व्यक्ति के घर में घुसकर मारपीट और लूटपाट करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. इस मामले में सेमरा चौकी के तत्कालीन प्रभारी समेत तीन पुलिसकर्मी और सात अन्य लोगों पर आरोप है. न्यायालय द्वारा आदेश की कॉपी कोतवाली पुलिस को मिली है. जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है.

जानकारी देते अपर पुलिस अधीक्षक.

इसे भी पढ़ें- गोंडा: गन्ने के खेत में महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप

प्रभाष मिश्रा ने न्यायालय में दाखिल की थी अर्जी
कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भटौलिया गांव निवासी प्रभाष मिश्रा ने न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी. अर्जी में कहा था कि 3 अप्रैल को रात 11 बजे किसी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया. खिड़की से देखा तो एक महिला समेत सेमरा पुलिस चौकी इंचार्ज गौरव सिंह कुछ लोगों के साथ खड़े थे. पुलिस को देखकर जब उसने दरवाजा खोला तो पुलिसकर्मी सीधा घर में घुसने लगे जब उसने वजह जानना चाहिए तो पुलिसकर्मियों ने उसकी पिटाई की.

अर्जी में लूटपाट का आरोप
आरोप है कि गले से सोने की चेन खींच ली और तोड़फोड़ करते हुए बैग से 35 हजार रुपये निकाल लिये और उसकी पिटाई कर पुलिस चौकी लाए. वहां पहले से रखी हुई शराब जबरदस्ती पिलाकर जिला अस्पताल में ले जाकर मेडिकल कराया. यह भी आरोप लगाया है कि उसके परिवार के अन्य सदस्य सेमरा चौकी आए तो उन्होंने अपशब्द कहकर भगा दिया. इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कोतवाली नगर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है.

सेमरा चौकी इंचार्ज गौरव सिंह और कुछ पुलिसकर्मी दबिश के लिए गए थे. उसी दौरान कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने न्यायालय का सहारा लिया. न्यायालय द्वारा 156/3 के तहत तत्कालीन सेमरा चौकी गौरव सिंह समेत तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात कही गई है. इस मामले में जांज के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी.
-महेंद्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक

गोंडा: जिले में अप्रैल में एक व्यक्ति के घर में घुसकर मारपीट और लूटपाट करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. इस मामले में सेमरा चौकी के तत्कालीन प्रभारी समेत तीन पुलिसकर्मी और सात अन्य लोगों पर आरोप है. न्यायालय द्वारा आदेश की कॉपी कोतवाली पुलिस को मिली है. जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है.

जानकारी देते अपर पुलिस अधीक्षक.

इसे भी पढ़ें- गोंडा: गन्ने के खेत में महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप

प्रभाष मिश्रा ने न्यायालय में दाखिल की थी अर्जी
कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भटौलिया गांव निवासी प्रभाष मिश्रा ने न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी. अर्जी में कहा था कि 3 अप्रैल को रात 11 बजे किसी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया. खिड़की से देखा तो एक महिला समेत सेमरा पुलिस चौकी इंचार्ज गौरव सिंह कुछ लोगों के साथ खड़े थे. पुलिस को देखकर जब उसने दरवाजा खोला तो पुलिसकर्मी सीधा घर में घुसने लगे जब उसने वजह जानना चाहिए तो पुलिसकर्मियों ने उसकी पिटाई की.

अर्जी में लूटपाट का आरोप
आरोप है कि गले से सोने की चेन खींच ली और तोड़फोड़ करते हुए बैग से 35 हजार रुपये निकाल लिये और उसकी पिटाई कर पुलिस चौकी लाए. वहां पहले से रखी हुई शराब जबरदस्ती पिलाकर जिला अस्पताल में ले जाकर मेडिकल कराया. यह भी आरोप लगाया है कि उसके परिवार के अन्य सदस्य सेमरा चौकी आए तो उन्होंने अपशब्द कहकर भगा दिया. इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कोतवाली नगर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है.

सेमरा चौकी इंचार्ज गौरव सिंह और कुछ पुलिसकर्मी दबिश के लिए गए थे. उसी दौरान कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने न्यायालय का सहारा लिया. न्यायालय द्वारा 156/3 के तहत तत्कालीन सेमरा चौकी गौरव सिंह समेत तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात कही गई है. इस मामले में जांज के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी.
-महेंद्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक

Intro:गोंडा : चौकी इंचार्ज समेत तीन पुलिस कर्मियों पर न्यायालय के आदेश पर दर्ज होगा मुकदमा

एंकर :- यूपी के गोंडा जिले में अप्रैल माह में एक व्यक्ति के घर में घुसकर मारपीट व लूटपाट करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है इस मामले में सेमरा चौकी के तत्कालीन प्रभारी समेत तीन पुलिसकर्मी व सात आठ अन्य लोगों पर आरोप है। न्यायालय द्वारा आदेश की कॉपी कोतवाली पुलिस को मिलने के बाद पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है
बताते चलें कि कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भटौलिया गांव निवासी प्रभाष मिश्रा ने न्यायालय पर दाखिल की गई अर्जी में कहा था कि 3 अप्रैल को रात 11 बजे किसी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया खिड़की से देखा तो एक महिला सहित सेमरा पुलिस चौकी इंचार्ज गौरव सिंह कुछ लोगों के साथ खड़े थे पुलिस को देखकर जब उसने दरवाजा खोला तो पुलिसकर्मी सीधा घर में घुसने लगे जब उसने वजह जानना चाहिए तो पुलिसकर्मियों ने उसकी पिटाई की तथा उसके घर में लूटपाट शुरू कर दिया आरोप है कि गले से सोने की चेन खींच लिया व तोड़फोड़ करते हुए बैग से 35 हजार रुपया निकाल लिया और उसकी पिटाई कर पुलिस चौकी लाए तथा वहां पहले से रखी हुई शराब आपको उसे जबरदस्ती पिलाकर जिला अस्पताल में ले जाकर मेडिकल कराया। उसने यह भी आरोप लगाया है कि उसके परिवार के अन्य सदस्य सेमरा चौकी आए तो उन्होंने अपशब्द कहकर भगा दिया इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कोतवाली नगर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है जब इस बारे में अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सेमरा चौकी इंचार्ज गौरव सिंह व कुछ पुलिसकर्मी दबिश के लिए गए थे उसी दौरान कुछ विवाद हुआ था जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने न्यायालय के सरल लिया और न्यायालय द्वारा 156/3 के तहत तत्कालीन सेमरा चौकी गौरव सिंह समेत तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात कही गई है पुलिस इस मामले में जांच के लिए जांच के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी


Body:अनुराग कुमार सिंह
गोंडा यूपी 9838658213


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