गोंडा: जिले में अप्रैल में एक व्यक्ति के घर में घुसकर मारपीट और लूटपाट करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. इस मामले में सेमरा चौकी के तत्कालीन प्रभारी समेत तीन पुलिसकर्मी और सात अन्य लोगों पर आरोप है. न्यायालय द्वारा आदेश की कॉपी कोतवाली पुलिस को मिली है. जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है.
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प्रभाष मिश्रा ने न्यायालय में दाखिल की थी अर्जी
कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भटौलिया गांव निवासी प्रभाष मिश्रा ने न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी. अर्जी में कहा था कि 3 अप्रैल को रात 11 बजे किसी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया. खिड़की से देखा तो एक महिला समेत सेमरा पुलिस चौकी इंचार्ज गौरव सिंह कुछ लोगों के साथ खड़े थे. पुलिस को देखकर जब उसने दरवाजा खोला तो पुलिसकर्मी सीधा घर में घुसने लगे जब उसने वजह जानना चाहिए तो पुलिसकर्मियों ने उसकी पिटाई की.
अर्जी में लूटपाट का आरोप
आरोप है कि गले से सोने की चेन खींच ली और तोड़फोड़ करते हुए बैग से 35 हजार रुपये निकाल लिये और उसकी पिटाई कर पुलिस चौकी लाए. वहां पहले से रखी हुई शराब जबरदस्ती पिलाकर जिला अस्पताल में ले जाकर मेडिकल कराया. यह भी आरोप लगाया है कि उसके परिवार के अन्य सदस्य सेमरा चौकी आए तो उन्होंने अपशब्द कहकर भगा दिया. इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कोतवाली नगर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है.
सेमरा चौकी इंचार्ज गौरव सिंह और कुछ पुलिसकर्मी दबिश के लिए गए थे. उसी दौरान कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने न्यायालय का सहारा लिया. न्यायालय द्वारा 156/3 के तहत तत्कालीन सेमरा चौकी गौरव सिंह समेत तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात कही गई है. इस मामले में जांज के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी.
-महेंद्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक