गाजीपुर: योगी सरकार लगातार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है. शासन के निर्देश पर गाजीपुर जिला प्रशासन भी एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई कर रहा है. अवैध निर्माण को ध्वस्त कराने के साथ ही अवैध जमीनों को कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है. सोमवार को प्रशासन ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के सदर कोतवाली के रजदेपुर देहाती में संचालित शॉपिंग मॉल को कुर्क कर सीज कर दिया है. यह भूखंड मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी के नाम से दर्ज है.
ढोल पिटवाकर बाकायदा मुनादी हुई
मुख्तार के बेटे द्वारा इस शॉपिंग मॉल का संचालन किया जाता था. कुर्क की गई संपत्ति लगभग डेढ़ करोड़ की है. लगातार प्रशासनिक कार्रवाई से मुख्तार अंसारी के करीबियों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है. पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ढोल पिटवाकर बाकायदा मुनादी कराते हुए 1 करोड़ 40 लाख की सम्पत्ति की कुर्क की कार्रवाई की गई.
जमीन का रकबा 142.88 वर्गमीटर
शॉपिंग मॉल पर की गई कार्रवाई के दौरान सार्वजनिक सूचना का बैनर भी लगाया गया. इस बैनर पर लिखा था कि जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश संख्या 43/18 जे.ए.-थाना कोतवाली-कुर्की 2020 दिनांक 05 नवंबर 2020 अंतर्गत धारा-14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप अधिनियम 1986 के अनुपालन में अभियुक्त अब्बास अंसारी पुत्र मुख्तार अंसारी के ग्राम रजदेपुर देहाती थाना कोतवाली गाजीपुर में स्थित भूमि खाता सं. 7 अराजी संख्या सं.604 रकबा 142.88 वर्गमीटर, जिस पर भवन निर्मित है. उस भवन को गाजीपुर जिला प्रशासन द्वारा कुर्क किया गया.
7 नवंबर को भी हुई थी कुर्की की कार्रवाई
इस कार्रवाई के संबंध में सीओ सिटी ओजस्वी चावला ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है. आईएस-191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी की 1 करोड़ 40 लाख की सम्पत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क करने की कार्रवाई की गई है. कुर्की के दौरान जिले के कई आलाधिकारी भी मौजूद रहे. बता दें कि बीते 7 नवंबर की शाम प्रशासन ने सदर कोतवाली क्षेत्र के बबेड़ी में स्थित मुख्तार अंसारी की पत्नी और सालों के नाम की करोड़ों की सम्पत्ति को कुर्क किया था.