गाजीपुरः गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी पर एमपी एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर मामले में 29 अप्रैल यानी शनिवार को फैसला आना है. गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट कल यानी 29 अप्रैल को गैंगेस्टर एक्ट में फैसला सुनायेगी. वहीं, मुख्तार अंसारी पर एक और गैंगेस्टर का मामला एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है. वह मामला चंदौली में 1996 कोयला व्यवसायी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण व हत्या कांड और कृष्णानंद राय हत्या कांड को जोड़कर गैंग चार्ट बनाया गया था. गैंगस्टर के मामले में अंसारी बंधुओ पर 29 अप्रैल को फैसला गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाएगी.
बता दें कि 29 नवंबर 2005 में तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानन्द राय की मुहम्मदाबाद के भवारकोल थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी पर बीजेपी विधायक कृष्णानन्द राय समेत 7 लोगों की निर्माण हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी मुख्य आरोपी थी यह मामला सीबीआई कोर्ट में चल रहा रहा था. सीबीआई कोर्ट से दोनों भाई मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी बरी हो चुके हैं. मामले में सांसद अफजाल अंसारी और माफिया मुख्तार अंसारी पर 2007 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था. 1 अप्रैल को बहस पूरी हुई थी. कल यानी 29 अप्रैल को फैसले का दिन है.
न्यायलय के फैसले को लेकर सियासत गरम है. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस फैसले का पूरा प्रभाव लोकसभा चुनाव 2024 पर पड़ेगा. अगर न्यायालय सांसद अफजाल अंसारी को दोषी करार देती है तो उनकी लोकसभा से सदस्यता समाप्त हो जाएगी और 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव में भी उनके ऊपर राजनैतिक संकट के बादल छाये रहेंगे. 16 वर्ष पुराने इस मामले की सुनवाई के बाद फैसले के लिए अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ/एमपी-एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल की तिथि तय की थी. कोर्ट के फैसले से पहले जिले में चर्चाओं का बाजार गरम है.