गाजीपुरः अपहरण, दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के मुकदमे में अभियुक्त मुहम्मद आजाद उर्फ राजू को स्पेशल पाक्सो कोर्ट ने 15 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. वहीं 70 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है.
किशोरी का अपहरण और दुष्कर्म
साल 2018 में गाजीपुर पुलिस ने मुहम्मदाबाद थाने में धारा 363, 376 और 3/4 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था. इस मामले में आरोप था कि युवक किशोरी का अपहरण कर लिया था और उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म किया. वहीं उसने अपना धर्म छुपाकर शादी के लिए भी दबाव बनाया. इस मामले में गाजीपुर पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने 15 साल कैद की सजा सुनाई.
स्पेशल जज पाक्सो कोर्ट-1 के न्यायाधीश जयप्रकाश ने अभियुक्त मुहम्मद आजाद उर्फ राजू को 15 वर्ष का सश्रम कारावास और 70 हजार के अर्थदंड से दंडित किया. अर्थदंड न अदा करने पर डेढ़ साल का अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया है.
विशेष लोक अभियोजक अधिकारी अनुज कुमार राय ने न्यायालय में पीड़िता का पक्ष मजबूती के साथ रखा, जिससे अभियुक्त को सजा दिलाने में मदद मिली. विशेष लोक अभियोजक अधिकारी अनुज कुमार राय ने बताया कि अभियुक्त के द्वारा इस मामले में अपना धर्म और नाम भी छिपाने का प्रयास किया गया था.