गाजियाबाद: नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड में दर्ज हुए 16 मुकदमों में से 14वें मामले में गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत सजा सुना दिया है. कोर्ट ने नौकर सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर की सजा का एलान किया है. 14वें मामले में नौकर सुरेंद्र कोली को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है, जबकि पंढेर को अनैतिक देह व्यापार का दोषी मानते हुए इस 14वें मामले में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है.
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि जिस मामले में फैसला आया है. इसी मामले से पूरा निठारी कांड उजागर हुआ था. इस मामले में सुरेंद्र कोली को धारा 364 के मुकदमे में उम्रकैद, धारा 376 में भी उम्रकैद जबकि धारा 302 में मृत्युदंड और अन्य मामले में सजा सुनाई गई है. इसके अलावा दूसरे दोषी मनिंदर सिंह पंढेर को अनैतिक देह व्यापार मामले में 2 वर्ष की सजा और धारा 5 में 7 साल की सजा सुनाई गई है. बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि निठारी कांड में 16 मुकदमे दर्ज हुए थे. इनमें से सुरेंद्र कोली को 14 मामलों में सजा हो चुकी है, जबकि मनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ दर्ज सात मुकदमों में से दो मुकदमों में उसे सजा-ए-मौत सुनाई गई है.
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निठारी कांड में सीबीआई ने कुल 17 मुकदमे दर्ज किए थे. इनमें से महज 16 केस का ट्रायल शुरू हुआ था. 12 मामलों में सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा हो चुकी है. 13 फरवरी 2009 को सुरेंद्र कोली को पहली बार फांसी की सजा सुनाई गई थी. फिलहाल पंढेर और कोली गाजियाबाद की डासना जेल में बंद हैं. 14वां मामला एक युवती से जुड़ा हुआ है. जो कोठी से संदिग्ध हालात में गायब हो गई थी. उसके अपहरण का केस दर्ज हुआ था. लड़की का मोबाइल सुरेंद्र कोली के कब्जे से बरामद हुआ था. इसके बाद पंढेर और कोली की निशानदेही के बाद उसका शव D-5 कोठी के नाले से बरामद किया गया था. डीएनए जांच के बाद युवती की पहचान हो सकी थी.
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