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गाजियाबादः शराब की दुकानें खुलने के आसार, बाहर बनाया जा रहा सर्कल

गाजियाबाद में शराब की दुकानों के बाहर लोगों ने सर्कल बनाने शुरू कर दिए हैं. देखना यह होगा कि सोमवार को लॉकडाउन-3 के पहले दिन शराब की दुकानें खुलती हैं या नहीं.

शराब की दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन.
शराब की दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन.
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Published : May 3, 2020, 9:03 PM IST

गाजियाबादः राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में शराब की दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने के लिए, सर्कल बनाने का काम शुरू हो गया है. बता दें कि गाजियाबाद ऑरेंज जोन में है. लॉकडाउन 3 के नए नियम के मुताबिक सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खोले जाने की बात कही जा रही है.

शराब की दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन.

शर्त ये भी है कि ये दुकान मार्केट में नहीं होनी चाहिए, बल्कि एकल हिस्से में होनी चाहिए. इसके अलावा ये दुकान हॉटस्पॉट और सील एरिया, या उसके आसपास नहीं होनी चाहिए. दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन होना चाहिए. हालांकि, ये आदेश राज्य स्तर पर है. गाजियाबाद जिले में अभी तक आधिकारिक तौर पर इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है.

5 से अधिक ग्राहक होने पर मनाही
नियम के मुताबिक एक वक्त में दुकान पर 5 से ज्यादा ग्राहक नहीं होने चाहिए. दुकानदार और पुलिस को संयुक्त रूप से इस नियम का पालन करवाना होगा. दुकान के अंदर और बाहर सैनिटाइजेशन आदि का भी पूरी तरह से ख्याल रखना होगा. इसके अलावा दुकान पर आने वाले ग्राहकों का मास्क पहन कर आना अनिवार्य होगा और दुकानदार भी मास्क पहनकर ही बिक्री करेगा.

गोले बनाते देखे गए लोग
सभी दुकानों को लेकर नियम कायदों में बदलाव को लेकर अंतिम निर्णय जिला प्रशासन की तरफ से ही लिया जाएगा. अभी तक जिले के डीएम की तरफ से इस विषय में कोई अधिकारिक ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन राज्य स्तर पर हुए कुछ नए नियमों का हवाला मानते हुए, दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्कल बनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं.

गाजियाबादः राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में शराब की दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने के लिए, सर्कल बनाने का काम शुरू हो गया है. बता दें कि गाजियाबाद ऑरेंज जोन में है. लॉकडाउन 3 के नए नियम के मुताबिक सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खोले जाने की बात कही जा रही है.

शराब की दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन.

शर्त ये भी है कि ये दुकान मार्केट में नहीं होनी चाहिए, बल्कि एकल हिस्से में होनी चाहिए. इसके अलावा ये दुकान हॉटस्पॉट और सील एरिया, या उसके आसपास नहीं होनी चाहिए. दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन होना चाहिए. हालांकि, ये आदेश राज्य स्तर पर है. गाजियाबाद जिले में अभी तक आधिकारिक तौर पर इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है.

5 से अधिक ग्राहक होने पर मनाही
नियम के मुताबिक एक वक्त में दुकान पर 5 से ज्यादा ग्राहक नहीं होने चाहिए. दुकानदार और पुलिस को संयुक्त रूप से इस नियम का पालन करवाना होगा. दुकान के अंदर और बाहर सैनिटाइजेशन आदि का भी पूरी तरह से ख्याल रखना होगा. इसके अलावा दुकान पर आने वाले ग्राहकों का मास्क पहन कर आना अनिवार्य होगा और दुकानदार भी मास्क पहनकर ही बिक्री करेगा.

गोले बनाते देखे गए लोग
सभी दुकानों को लेकर नियम कायदों में बदलाव को लेकर अंतिम निर्णय जिला प्रशासन की तरफ से ही लिया जाएगा. अभी तक जिले के डीएम की तरफ से इस विषय में कोई अधिकारिक ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन राज्य स्तर पर हुए कुछ नए नियमों का हवाला मानते हुए, दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्कल बनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं.

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