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नोएडा में 30 जून तक बढ़ी धारा 144

जून में होने वाले परीक्षाओं और शांति-व्यवस्था कायम रखने की मकसद से नोएडा में एक बार फिर धारा 144 लागू कर दी गई है. नोएडा में धारा 144 चार जून से 30 जून तक प्रभावी रहेगी.

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एडिशनल डीसीपी कानून-व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी
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Published : Jun 5, 2022, 10:52 PM IST

नोएडा: जून माह में होने वाली परीक्षाओं और शांति-व्यवस्था के मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर में एक बार फिर धारा 144 लागू की गई है. गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देश पर एक महीने के लिए धारा 144 लगाई गई है, जो 4 जून से लेकर 30 जून तक प्रभावी रहेगी. कोई भी धारा 144 का उल्लंघन करता पाया जाएगा उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. धारा 144 एडिशनल डीसीपी कानून एवं व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी के द्वारा लगाई गई है.

पिछले दिनों कानपुर में हुई हिंसक घटना के बाद नोएडा पुलिस अलर्ट पर है. नोएडा में शांति-व्यवस्था को देखते हुए 4 जून से 30 जून तक धारा 144 लगाने का आदेश दिया गया है. वहीं इस संबंध में एडीशनल डीसीपी कानून-व्यवस्था आषुतोष द्विवेदी ने बताया कि, कमिश्नरी में शांति-व्यवस्था और सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से धारा 144 लगाया गया है. उन्होंने कहा कि यह आवश्यक है कि किसी भी शरारती तत्वों को ऐसी गतिविधियों को करने से रोका जाए. जिससे कोई प्रतिकूल वातावरण बनने की आशंका हो, इसके साथ ही स्थिति की गंभीरता एवं तत्कालिकता को देखते हुए और स्थिति सामान्य रखने के लिए धारा 144 महीने भर के लिए लगाई गई है.

पढ़ेंः कानपुर हिंसा कांड में पीएफआई कनेक्शन आया सामने, अब एटीएस करेगी जांच

एडिशनल डीसीपी कानून-व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने अपने आदेश में कहा है कि रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी भी ध्वनि यंत्र को तेज स्वर में बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इसके साथ ही शासन-प्रशासन और न्यायालय द्वारा दिए गए गाइडलाइन का सभी के द्वारा पालन करना अनिवार्य होगा. लाउडस्पीकर का प्रयोग शासन द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार ही किया जाएगा. गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरी में धारा 144 लगाए जाने के पीछे महत्वपूर्ण उद्देश्य शांति और सौहार्द बनाए रखना भी है. जिस किसी के भी द्वारा सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन किया जाएगा, उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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नोएडा: जून माह में होने वाली परीक्षाओं और शांति-व्यवस्था के मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर में एक बार फिर धारा 144 लागू की गई है. गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देश पर एक महीने के लिए धारा 144 लगाई गई है, जो 4 जून से लेकर 30 जून तक प्रभावी रहेगी. कोई भी धारा 144 का उल्लंघन करता पाया जाएगा उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. धारा 144 एडिशनल डीसीपी कानून एवं व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी के द्वारा लगाई गई है.

पिछले दिनों कानपुर में हुई हिंसक घटना के बाद नोएडा पुलिस अलर्ट पर है. नोएडा में शांति-व्यवस्था को देखते हुए 4 जून से 30 जून तक धारा 144 लगाने का आदेश दिया गया है. वहीं इस संबंध में एडीशनल डीसीपी कानून-व्यवस्था आषुतोष द्विवेदी ने बताया कि, कमिश्नरी में शांति-व्यवस्था और सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से धारा 144 लगाया गया है. उन्होंने कहा कि यह आवश्यक है कि किसी भी शरारती तत्वों को ऐसी गतिविधियों को करने से रोका जाए. जिससे कोई प्रतिकूल वातावरण बनने की आशंका हो, इसके साथ ही स्थिति की गंभीरता एवं तत्कालिकता को देखते हुए और स्थिति सामान्य रखने के लिए धारा 144 महीने भर के लिए लगाई गई है.

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एडिशनल डीसीपी कानून-व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने अपने आदेश में कहा है कि रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी भी ध्वनि यंत्र को तेज स्वर में बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इसके साथ ही शासन-प्रशासन और न्यायालय द्वारा दिए गए गाइडलाइन का सभी के द्वारा पालन करना अनिवार्य होगा. लाउडस्पीकर का प्रयोग शासन द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार ही किया जाएगा. गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरी में धारा 144 लगाए जाने के पीछे महत्वपूर्ण उद्देश्य शांति और सौहार्द बनाए रखना भी है. जिस किसी के भी द्वारा सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन किया जाएगा, उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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