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नोएडा: अब दो ही शस्त्र रख सकेंगे लाइसेंस धारक, तीसरा हथियार माना जाएगा अवैध - नोएडा में दो ही शस्त्र रख सकेंगे लाइसेंस धारक

उत्तर प्रदेश के नोएडा में जिला प्रशासन ने शस्त्र लाइसेंस को लेकर एडवाइजरी जारी की है. जिसके तहत एक लाइसेंस धारक केवल दो ही शस्त्र रख सकेंगे, तीसरा हथियार रखना अवैध माना जाएगा.

डीएम सुहास एल वाई
डीएम सुहास एल वाई
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Published : Jun 29, 2020, 1:59 PM IST

नोएडा: गौतबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने लाइसेंसी शस्त्र रखने को लेकर नई निर्देश जारी की है. इस निर्देश के मुताबिक किसी भी शस्त्र लाइसेंस धारक के पास पहले से तीन शस्त्र लाइसेंस या तीन शस्त्र जारी किए गए हैं तो संबंधित लाइसेंस धारक को किसी भी एक शस्त्र को आर्म्स डीलर पास या थाने के मालखाना में जमा करना होगा. साथ ही शस्त्र लाइसेंस को सरेंडर करना होगा. इसके साथ ही प्रशासन ने कहा है कि, 30 जून के बाद जिन लाइसेंसों के यूआईएन नंबर दर्ज नहीं होंगे, वह शस्त्र लाइसेंस अवैध माने जाएंगे.

तीसरा शस्त्र नहीं होगा मान्य

अपर जिलाधिकारी दिवाकर सिंह ने बताया कि शासन के संशोधित आदेश के तहत कोई भी लाइसेंस धारक केवल शस्त्र के दो लाइसेंस ही रख सकता है. तीसरे लाइसेंस को निरस्त करना होगा. इसके बाद हथियार को मालखाना और आर्म्स डीलर के पास जमा करना होगा.

वहीं अब शस्त्र लाइसेंस के रिन्यूअल का वक्त 3 साल के बजाय 5 साल कर दिया गया है. हर एक शस्त्र लाइसेंस धारक को रिन्यूअल के समय 5 साल का शुल्क जमा करके आवेदन करना होगा. मिली जानकारी के मुताबिक प्रत्येक शस्त्र लाइसेंस का राष्ट्रीय डाटा बेस पर यूआईएन नंबर दर्ज कराना अनिवार्य है.

30 जून अंतिम तारीख

गौतमबुद्ध नगर शासन के संशोधित आदेश के तहत अब कोई भी लाइसेंस धारक केवल दो लाइसेंस रख सकता है. 30 जून के बाद जिन लाइसेंस के यूआईएन नंबर नहीं होंगे, वे शस्त्र लाइसेंस अवैध माने जाएंगे और उन पर नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान भी है.

नोएडा: गौतबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने लाइसेंसी शस्त्र रखने को लेकर नई निर्देश जारी की है. इस निर्देश के मुताबिक किसी भी शस्त्र लाइसेंस धारक के पास पहले से तीन शस्त्र लाइसेंस या तीन शस्त्र जारी किए गए हैं तो संबंधित लाइसेंस धारक को किसी भी एक शस्त्र को आर्म्स डीलर पास या थाने के मालखाना में जमा करना होगा. साथ ही शस्त्र लाइसेंस को सरेंडर करना होगा. इसके साथ ही प्रशासन ने कहा है कि, 30 जून के बाद जिन लाइसेंसों के यूआईएन नंबर दर्ज नहीं होंगे, वह शस्त्र लाइसेंस अवैध माने जाएंगे.

तीसरा शस्त्र नहीं होगा मान्य

अपर जिलाधिकारी दिवाकर सिंह ने बताया कि शासन के संशोधित आदेश के तहत कोई भी लाइसेंस धारक केवल शस्त्र के दो लाइसेंस ही रख सकता है. तीसरे लाइसेंस को निरस्त करना होगा. इसके बाद हथियार को मालखाना और आर्म्स डीलर के पास जमा करना होगा.

वहीं अब शस्त्र लाइसेंस के रिन्यूअल का वक्त 3 साल के बजाय 5 साल कर दिया गया है. हर एक शस्त्र लाइसेंस धारक को रिन्यूअल के समय 5 साल का शुल्क जमा करके आवेदन करना होगा. मिली जानकारी के मुताबिक प्रत्येक शस्त्र लाइसेंस का राष्ट्रीय डाटा बेस पर यूआईएन नंबर दर्ज कराना अनिवार्य है.

30 जून अंतिम तारीख

गौतमबुद्ध नगर शासन के संशोधित आदेश के तहत अब कोई भी लाइसेंस धारक केवल दो लाइसेंस रख सकता है. 30 जून के बाद जिन लाइसेंस के यूआईएन नंबर नहीं होंगे, वे शस्त्र लाइसेंस अवैध माने जाएंगे और उन पर नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान भी है.

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