फिरोजाबादः जिला अदालत ने बहू को जिंदा जलाकर मारने की आरोपी सास को उम्र कैद की सजा सुनाई है. यही नहीं अदालत ने आरोपी सास पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत का आदेश मिलते ही पुलिस ने आरोपी सास को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है. करीब पांच साल पहले हुए इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ दहेज के लिए हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था. लेकिन पुलिस ने मृतका के मृत्यु पूर्व दिए गए बयान के आधार पर सास और ससुर के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था. जिसमें से ससुर की मौत हो चुकी है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार 3 जुलाई 2016 में थाना जसराना क्षेत्र के गांव पटीकरा में सुमन पत्नी जगदीश संदिग्ध परिस्थितियों में गंभीर रूप से जल गई थी. सुमन को सैफई के मिनी पीजीआई में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान 15 जुलाई को मौत हो गई थी. सुमन ने मौत से पहले मजिस्ट्रेट को अपना बयान भी दिया था. मृतका सुमन के पिता दिनेश चंद्र निवासी खेड़ा बुजुर्ग ने बेटी की दहेज को लेकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया था और जसराना थाने में सुमन के पति जगदीश, सास किताब श्री,ससुर अच्छेलाल, जेठ अंचिलाल, जेठानी सुनीता के खिलाफ केस भी दर्ज कराया था.
इसे भी पढ़ें-चर्चित बिकरू कांड में पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट, कोर्ट में 30 लोगों पर आरोप पत्र दाखिल
इस मामले में पुलिस ने मृतका द्वारा मृत्यु पूर्व दिए गए बयान के आधार पर सास और ससुर के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय संख्या 1 में हुई. न्यायाधीश शाम कुमार ने दोनों पक्षो के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद सास किताबश्री को हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी सास पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले के दूसरे आरोपी आछेलाल जो कि मृतका के ससुर थे, उनकी कुछ दिन पहले मौत हो चुकी है.