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फिरोजाबाद में नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म, दोषी को 20 साल कैद की सज़ा

फिरोजाबाद में नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के मामले (Minor kidnapped and raped in Firozabad) में अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सज़ा (Convict sentenced to 20 years imprisonment) सुनायी है. फिरोजाबाद में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया.

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फिरोजाबाद में नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म फिरोजाबाद में विशेष पॉक्सो न्यायालय दोषी को 20 साल कैद की सज़ा Minor kidnapped and raped in Firozabad Convict sentenced to 20 years imprisonment Special POCSO Court in Firozabad
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Published : Jul 18, 2023, 7:59 AM IST

Updated : Jul 18, 2023, 12:06 PM IST

फिरोजाबाद: सोमवार को फिरोजाबाद में विशेष पॉक्सो न्यायालय (Special POCSO Court in Firozabad) ने नाबालिग बालिका का अपहरण कर दुराचार करने आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई. अदालत ने दोष सिद्ध आरोपी पर 46 हजार का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना न देने पर दोषी को 18 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. इस मामले में मैनपुरी जनपद से एक शादी समारोह में आई 16 साल की एक नाबालिग लड़की को एक युवक योजनाबद्ध तरीके से बहला-फुसलाकर ले गया था. इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म भी किया था.

अभियोजन पक्ष के अनुसार यह मामला फिरोजाबाद के थाना उत्तर इलाके का है. यहां एक शादी समारोह में एक मैनपुरी जनपद का रहने वाला एक युवक अपनी 16 साल की नाबालिग बहन के साथ आया था. युवक के साथ गांव के कुछ और लोग भी इस शादी में आये थे. रात को युवक शादी में फिरोजाबाद में ही रुक गया. उसकी बहन को गांव के लोग अपने साथ ले गए.

तीन चार दिन बाद युवक के पास गांव के ही एक व्यक्ति का फोन आया कि उसकी बहन को सौरभ उर्फ सौतरना भगा कर ले गया है. इस मामले में युवक ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया. पुलिस ने मामले की छानबीन की. इस दौरान किसी तरह पीड़ित लड़की आरोपी के चंगुल से छूटकर भाग निकली. कहीं से कूदते समय उसका पैर भी टूट गया गया था. लड़की ने अपने बयान में दुष्कर्म की पुष्टि की.

पुलिस ने अपहरण और रेप के साथ-साथ पॉक्सो की धाराओं में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. केस की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/पॉक्सो कोर्ट संख्या एक में हुयी. विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया कि न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुना. साक्ष्यों का अवलोकन किया और आरोपी सौरभ को दोषी करार दिया. कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा (Convict sentenced to 20 years imprisonment) सुनाई. साथ ही 46 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड न देने पर दोषी को 18 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान पड़ेगा.

ये भी पढ़ें- बेटों ने पिता को उतारा मौत के घाट, ये थी वजह

फिरोजाबाद: सोमवार को फिरोजाबाद में विशेष पॉक्सो न्यायालय (Special POCSO Court in Firozabad) ने नाबालिग बालिका का अपहरण कर दुराचार करने आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई. अदालत ने दोष सिद्ध आरोपी पर 46 हजार का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना न देने पर दोषी को 18 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. इस मामले में मैनपुरी जनपद से एक शादी समारोह में आई 16 साल की एक नाबालिग लड़की को एक युवक योजनाबद्ध तरीके से बहला-फुसलाकर ले गया था. इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म भी किया था.

अभियोजन पक्ष के अनुसार यह मामला फिरोजाबाद के थाना उत्तर इलाके का है. यहां एक शादी समारोह में एक मैनपुरी जनपद का रहने वाला एक युवक अपनी 16 साल की नाबालिग बहन के साथ आया था. युवक के साथ गांव के कुछ और लोग भी इस शादी में आये थे. रात को युवक शादी में फिरोजाबाद में ही रुक गया. उसकी बहन को गांव के लोग अपने साथ ले गए.

तीन चार दिन बाद युवक के पास गांव के ही एक व्यक्ति का फोन आया कि उसकी बहन को सौरभ उर्फ सौतरना भगा कर ले गया है. इस मामले में युवक ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया. पुलिस ने मामले की छानबीन की. इस दौरान किसी तरह पीड़ित लड़की आरोपी के चंगुल से छूटकर भाग निकली. कहीं से कूदते समय उसका पैर भी टूट गया गया था. लड़की ने अपने बयान में दुष्कर्म की पुष्टि की.

पुलिस ने अपहरण और रेप के साथ-साथ पॉक्सो की धाराओं में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. केस की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/पॉक्सो कोर्ट संख्या एक में हुयी. विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया कि न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुना. साक्ष्यों का अवलोकन किया और आरोपी सौरभ को दोषी करार दिया. कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा (Convict sentenced to 20 years imprisonment) सुनाई. साथ ही 46 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड न देने पर दोषी को 18 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान पड़ेगा.

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Last Updated : Jul 18, 2023, 12:06 PM IST
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