फिरोजाबाद: जनपद की गैंगस्टर एक्ट की विशेष अदालत ने गैंगस्टर के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी. पुलिस के मुताबिक जिसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई उसके खिलाफ हत्या जैसे गंभीर मामले दर्ज थे. इन मामलों में कोई भी गवाही देने के लिए तैयार नहीं था.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 1 जनवरी साल 2013 में रिजवान पुत्र हाजी जमालपुर हाजी जमालुद्दीन निवासी मदीना कॉलोनी थाना रामगढ़ के खिलाफ थाना रसूलपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस के मुताबिक आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर अवैध रूप से निजी स्वार्थ और आर्थिक लाभ के लिए हत्या जैसे संगीन वारदातों को भी अंजाम देता है और जनमानस में भय पैदा करता. जिसकी वजह से इसके खिलाफ कोई गवाही देने के लिए भी तैयार नहीं होता. पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद मामले की विवेचना की और अदालत में चार्जशीट दाखिल की.
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 10/ विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर अर्चना की अदालत में हुई. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मुरारी लाल लोधी ने बताया अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर रिजवान को दोषी करार दिया. साथ ही आरोपी ने भी अपना जुर्म स्वीकार किया. कोर्ट ने रिजवान को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है. गैंगस्टर अभियुक्त पर कोर्ट ने 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को 1 महीने की अतिरिक्त सजा और भुगतनी पड़ेगी.
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