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एस-एसटी कोर्ट का बड़ा फैसला, दलित महिला की हत्या के 3 दोषियों को उम्रकैद

फिरोजाबाद एससी एसटी कोर्ट (Firozabad SC ST Court) ने दलित महिला के हत्या करने वाले 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है.

Firozabad SC ST Court
Firozabad SC ST Court
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 23, 2023, 10:48 PM IST

फिरोजाबाद: जनपद के थाना खैरगढ़ क्षेत्र में लगभग 9 साल पहले एक दलित महिला की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में फिरोजाबाद एससी एसटी कोर्ट 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने एक दोषी पर 55 हजार और दो दोषियों पर 50-50 हजार का अर्थदंड लगाया है.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक थाना खैरगढ़ क्षेत्र में 25 मई 2014 को सूरजमुखी पत्नी राम भरोसे लाल जाटव की खेत पर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी. वह आम के पेड़ों की रखवाली के लिए प्रतिदिन जाती थी. 25 मई 2014 को वह हमेशा की तरह गई थी. शाम को उसका बेटा विजेंद्र खेत पर गया तो सूरजमुखी मृत हालत में पड़ी हुई थी. उसके शरीर के कई स्थानों पर धारदार हथियारों के घाव के निशान बने थे. रामभरोसे लाल ने थाने पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने विवेचना के बाद भूरा उर्फ भूपेंद्र और उमला यादव निवासी बिजौली तथा बंगाली यादव निवासी गुड़ा थाना नसीरपुर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट इफराक अहमद के न्यायालय में चला. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. इसके बाद कोर्ट में साक्ष्य पेश किए गए.


अदालत ने गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर तीनों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई. न्यायालय ने दोषी भूरा पर 55 हजार तथा उमला और बंगाली पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर उन्हें 6-6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

फिरोजाबाद: जनपद के थाना खैरगढ़ क्षेत्र में लगभग 9 साल पहले एक दलित महिला की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में फिरोजाबाद एससी एसटी कोर्ट 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने एक दोषी पर 55 हजार और दो दोषियों पर 50-50 हजार का अर्थदंड लगाया है.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक थाना खैरगढ़ क्षेत्र में 25 मई 2014 को सूरजमुखी पत्नी राम भरोसे लाल जाटव की खेत पर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी. वह आम के पेड़ों की रखवाली के लिए प्रतिदिन जाती थी. 25 मई 2014 को वह हमेशा की तरह गई थी. शाम को उसका बेटा विजेंद्र खेत पर गया तो सूरजमुखी मृत हालत में पड़ी हुई थी. उसके शरीर के कई स्थानों पर धारदार हथियारों के घाव के निशान बने थे. रामभरोसे लाल ने थाने पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने विवेचना के बाद भूरा उर्फ भूपेंद्र और उमला यादव निवासी बिजौली तथा बंगाली यादव निवासी गुड़ा थाना नसीरपुर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट इफराक अहमद के न्यायालय में चला. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. इसके बाद कोर्ट में साक्ष्य पेश किए गए.


अदालत ने गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर तीनों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई. न्यायालय ने दोषी भूरा पर 55 हजार तथा उमला और बंगाली पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर उन्हें 6-6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

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