फिरोजाबाद: जिला अदालत ने एक महिला और उसके रिश्तेदार पर हुए जानलेवा हमले के मामले में आरोपी को दोषी करार करार दिया है. अदालत ने दोषी 10 साल की कारावास और जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में एक महिला ने कुछ लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का भी आरोप लगाया था. लेकिन पुलिस की जांच में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई थी.
अभियोजन पक्ष के अनुसार यह मामला फिरोजाबाद जनपद की नगला सिंघी थाना क्षेत्र का है. यहां 9 जून 2013 को एक व्यक्ति अपने महिला रिश्तेदार को बाइक पर बैठाकर फतेहाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव ले जा रहा था. इसी दौरान रास्ते में हथियारों से लैस 5 व्यक्तियों ने रोकर महिला और उसके रिश्तेदार से मारपीट शुरू कर दी. इस मामले में पीड़ित ने एफआईआर दर्ज कराई थी. आरोप था कि आरोपियों ने महिला को घसीट कर सड़क के नीचे खेतों में ले गए. यहां आरोपी मुरारी, दिलकेश, किशोरी तथा अन्य 2 लोगों ने महिला के साथ दुष्कर्म किया. महिला द्वारा विरोध करने पर गोली मारने की धमकी दी गई. इसके साथ ही महिला के रिश्तेदार को आरोपियों ने गोली मार दी थी. पीड़ित द्वारा शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गए. यहां आसपास के ग्रामीणों की मदद से महिला और उसके रिश्तेदार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इस मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की. जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को दुष्कर्म के कोई साक्ष्य नहीं मिले. लेकिन पुलिस ने जांच पड़ताल में आगरा के मुरारी लाल निवासी गांव पारोली सिकरवार थाना फतेहाबाद को जानलेवा हमले का दोषी पाया था. जिसके खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी.
इस मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह की अदालत में हुई. विद्वान न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलील को सुना. इसके बाद साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने मुरारी लाल को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई. इसके साथ उनपर 5 हजार रुपये का जुर्माना और जुर्माना न देने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास की सजा का आदेश दिया है.
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