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एमपी-एमएलए कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व विधायक और उनके बेटे को किया बरी

फिरोजाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट (Firozabad MP MLA court) ने आचार संहिता उल्लंघन (code of conduct violation) के मामले में पूर्व विधायक और उनके बेटे (Former MLA and his son acquitted) को दोष मुक्त किया है. इस मामले में अभियोजन पक्ष कोर्ट में साक्ष्य पेश नहीं कर पाया.

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आचार संहिता उल्लंघन
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 4, 2023, 10:55 PM IST

फिरोजाबाद: जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट ने साल 2021 में जसराना के पूर्व विधायक राम प्रकाश यादव और उनके बेटे यादवेंद्र प्रताप के खिलाफ दर्ज हुए आचार संहिता के उल्लंघन के केस में दोनों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें बरी कर दिया. उनके खिलाफ पुलिस ने ही आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज कराया था. इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल की थी, लेकिन अभियोजन पक्ष कोर्ट में साक्ष्य पेश नहीं कर सका.

जसराना के पूर्व विधायक राम प्रकाश यादव के वकील धर्म सिंह यादव के अनुसार पुलिस ने 15 अप्रैल 2021 को पूर्व विधायक राम प्रकाश और उनके पुत्र यादवेंद्र प्रताप के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन में मुकदमा दर्ज कराया था. मुकदमे में कहा गया था कि पूर्व विधायक राम प्रकाश के पुत्र यादवेंद्र वार्ड संख्या 10 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं. पिता-पुत्र एक साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं. उनके साथ आठ-दस गाड़ियों का काफिला भी है जो, आदर्श आचार संहिता का उलंघन है.

इसे भी पढ़े-11 साल बाद आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति बरी

पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की और विवेचना के बाद पुलिस ने पिता-पुत्र के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया. मुकदमे की सुनवाई अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट डॉक्टर निधि यादव प्रथम की अदालत में हुई. पूर्व विधायक और उनके बेटे की तरफ से मुकदमे की पैरवी धर्म सिंह यादव एडवोकेट ने की. उन्होंने न्यायालय के सामने कई तर्क पेश किए. न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में पूर्व विधायक राम प्रकाश और उनके बेटे यादवेंद्र प्रताप को दोष मुक्त किया.

इसे भी पढ़े-खबर का असर, भाजपा विधायक पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज

फिरोजाबाद: जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट ने साल 2021 में जसराना के पूर्व विधायक राम प्रकाश यादव और उनके बेटे यादवेंद्र प्रताप के खिलाफ दर्ज हुए आचार संहिता के उल्लंघन के केस में दोनों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें बरी कर दिया. उनके खिलाफ पुलिस ने ही आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज कराया था. इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल की थी, लेकिन अभियोजन पक्ष कोर्ट में साक्ष्य पेश नहीं कर सका.

जसराना के पूर्व विधायक राम प्रकाश यादव के वकील धर्म सिंह यादव के अनुसार पुलिस ने 15 अप्रैल 2021 को पूर्व विधायक राम प्रकाश और उनके पुत्र यादवेंद्र प्रताप के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन में मुकदमा दर्ज कराया था. मुकदमे में कहा गया था कि पूर्व विधायक राम प्रकाश के पुत्र यादवेंद्र वार्ड संख्या 10 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं. पिता-पुत्र एक साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं. उनके साथ आठ-दस गाड़ियों का काफिला भी है जो, आदर्श आचार संहिता का उलंघन है.

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पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की और विवेचना के बाद पुलिस ने पिता-पुत्र के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया. मुकदमे की सुनवाई अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट डॉक्टर निधि यादव प्रथम की अदालत में हुई. पूर्व विधायक और उनके बेटे की तरफ से मुकदमे की पैरवी धर्म सिंह यादव एडवोकेट ने की. उन्होंने न्यायालय के सामने कई तर्क पेश किए. न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में पूर्व विधायक राम प्रकाश और उनके बेटे यादवेंद्र प्रताप को दोष मुक्त किया.

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