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फिरोजाबाद एंटी डकैती कोर्ट ने लूटपाट और बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में दामाद को सुनाई फांसी की सजा

फिरोजाबाद एंटी डकैती कोर्ट ने एक बुजुर्ग महिला की हत्या के आरोपी दामाद को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. कर्ज में डूबे आरोपी रिश्तेदार ने हाईप्रोफाइल मर्डर की इस वारदात में अपनी ही रिश्तेदार महिला की हत्या कर दी थी.

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फिरोजाबाद एंटी डकैती कोर्ट
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Published : Apr 25, 2023, 8:44 PM IST

फिरोजाबादः जनपद की एंटी डकैती कोर्ट ने साल 2022 में लूट के दौरान हुई एक बुजुर्ग महिला की हत्या के आरोपी दामाद को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने उसे मंगलवार को फांसी की सजा सुनाई है. कर्ज में डूबे आरोपी रिश्तेदार ने हाईप्रोफाइल मर्डर की इस वारदात में अपनी ही रिश्तेदार महिला की हत्या कर दी थी. जबकि घरेलू नौकरानी को गंभीर रूप से घायल कर दिया था.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक उत्तर कोतवाली क्षेत्र के आर्य नगर में 1 अप्रैल 2022 को कमला देवी 70 वर्ष की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. विरोध करने पर हमलावर ने नौकरानी रेनू को भी कांच के टुकड़े से मारकर घायल कर दिया था. इस हाईप्रोफाइल मामले में नाती अर्पित जिंदल ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. अर्पित का कहना था उस समय वह अपनी मां शोभा देवी, चचेरे भाई चंदन, चचेरी बहन आस्था, आकांक्षा, ताई सरिता, भांजा अरनव व अंशुमान के साथ पिक्चर देखने गया था.

पुलिस ने तहकीकात के बाद मामले में मृतका के के रिश्तेदार तरुण गोयल पुत्र अशोक गोयल को गिरफ्तार किया. वह बंगला एरिया सदर बाजार मेरठ का रहने वाला है. वह मृतका कमला देवी की धेवती का पति है. उस समय वह ससुराल लोहिया नगर में रह रहा था.पुलिस ने विवेचना कर उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया.

मुकदमा पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 6 विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र आजाद सिंह की अदालत में चला. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार शर्मा ने बताया मुकदमे के दौरान सात गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने हत्यारोपी तरुण गोयल को दोषी माना और मंगलवार को उसे फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उसे अंतिम सांस तक फांसी के फंदे पर ही लटके रहने का हुक्म दिया है.

पढ़ेंः पुलिस ने किया बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा, भांजे ने दिया था वारदात को अंजाम

फिरोजाबादः जनपद की एंटी डकैती कोर्ट ने साल 2022 में लूट के दौरान हुई एक बुजुर्ग महिला की हत्या के आरोपी दामाद को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने उसे मंगलवार को फांसी की सजा सुनाई है. कर्ज में डूबे आरोपी रिश्तेदार ने हाईप्रोफाइल मर्डर की इस वारदात में अपनी ही रिश्तेदार महिला की हत्या कर दी थी. जबकि घरेलू नौकरानी को गंभीर रूप से घायल कर दिया था.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक उत्तर कोतवाली क्षेत्र के आर्य नगर में 1 अप्रैल 2022 को कमला देवी 70 वर्ष की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. विरोध करने पर हमलावर ने नौकरानी रेनू को भी कांच के टुकड़े से मारकर घायल कर दिया था. इस हाईप्रोफाइल मामले में नाती अर्पित जिंदल ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. अर्पित का कहना था उस समय वह अपनी मां शोभा देवी, चचेरे भाई चंदन, चचेरी बहन आस्था, आकांक्षा, ताई सरिता, भांजा अरनव व अंशुमान के साथ पिक्चर देखने गया था.

पुलिस ने तहकीकात के बाद मामले में मृतका के के रिश्तेदार तरुण गोयल पुत्र अशोक गोयल को गिरफ्तार किया. वह बंगला एरिया सदर बाजार मेरठ का रहने वाला है. वह मृतका कमला देवी की धेवती का पति है. उस समय वह ससुराल लोहिया नगर में रह रहा था.पुलिस ने विवेचना कर उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया.

मुकदमा पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 6 विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र आजाद सिंह की अदालत में चला. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार शर्मा ने बताया मुकदमे के दौरान सात गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने हत्यारोपी तरुण गोयल को दोषी माना और मंगलवार को उसे फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उसे अंतिम सांस तक फांसी के फंदे पर ही लटके रहने का हुक्म दिया है.

पढ़ेंः पुलिस ने किया बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा, भांजे ने दिया था वारदात को अंजाम

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