फिरोजाबाद : जिले की विशेष पॉस्को अदालत ने छेड़छाड़ के आरोपी को 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर 5 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. मामले में पीड़िता और उनके परिजनों को तीन साल बाद न्याय मिला.
अभियोजन पक्ष के अनुसार यह मामला थाना नसीरपुर क्षेत्र से जुड़ा है. 20 मई 2020 को इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव की रहने वाली 10 साल की बच्ची खेत की ओर गई थी. इस दौरान रास्ते में उसे लेखराज नामक एक युवक मिल गया. उसने बालिका के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी. बच्ची के विरोध करने पर युवक ने उसकी पिटाई भी कर दी. इसके अलावा इस घटना का जिक्र किसी और से करने पर परिवार समेत जान से मारने की धमकी भी दी गई थी.
पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर इस मामले में नसीरपुर थाना क्षेत्र में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. पुलिस ने पीड़िता के बयान और साक्ष्य संकलन के आधार पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. मामले की सुनवाई अपर जिला जज एवं विशेष जज पोस्को एक्ट विजय कुमार आजाद की कोर्ट में हुई. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील को सुना. अदालत में आरोपी लेखराज को छेड़छाड़ का दोषी माना. विशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह चौहान ने बताया कि अदालत ने आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 13 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर 5 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
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