फिरोजाबादः जनपद की विशेष पॉस्को अदालत ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म के एक आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर आरोपी हो 10 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. इस मामले में पीड़िता के पिता ने दो युवकों पर बालिका को ले जाने की आशंका जाहिर करते हुए रिपोर्ट दर्ज करायी थी जिसमें से पुलिस ने एक आरोपी को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक थाना सिरसागंज क्षेत्र में 22 अगस्त 2020 को एक युवक 16 वर्षीय किशोरी को भगा कर ले गया था और कमरे में बंद कर उसके साथ बलात्कार किया था. लड़की के पिता ने दीपांशु निवासी आलमपुर बरनाहल मैनपुरी तथा कौशल निवासी अथाई टोला सिरसागंज पर शक व्यक्त करते हुए थाने में तहरीर दी. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की.
विवेचना के बाद पुलिस ने कौशल के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया. मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विजय कुमार आजाद की अदालत में चला. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह ने बताया कि मुकदमे के दौरान गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए.
गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने कौशल को दोषी माना.न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जो 20 वर्ष से कम नही होगी.कोर्ट ने उस पर 27 हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया है.अर्थदण्ड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. न्यायालय ने अर्थ दंड की पूरी राशि पीड़ित को देने के आदेश भी दिए है.
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