फिरोजाबाद: जनपद की विशेष पॉस्को अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 28 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक कोतवाली उत्तर इलाके से एक युवक 15 जून 2015 को एक किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले गया था. इस मामले में किशोरी के पिता ने थाना दक्षिण के महावीर नगर निवासी चंचल, सुनीता देवी, मृदुला, रखी और गोपाल के खिलाफ केस दर्ज कराया था. पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल के बाद साक्ष्य संकलनऔर गवाहों के बयान के आधार पर धारा 363, 366 और 376 क तहत आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की.
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष पॉस्को कोर्ट संख्या एक अवधेश कुमार सिंह के यहां हुई. विद्वान न्यायाधीश साक्ष्यों के आधार पर मुख्य आरोपी चंचल को दोषी पाया और उसे 20 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 28 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. जुर्माना की 50 फीसदी राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए है.
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