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दो सगे भाइयों समेत हत्या के 3 आरोपियों को उम्रकैद की सजा, ये था मामला

यूपी के फिरोजाबाद में हत्या के तीन आरोपियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत का फैसला आने के बाद सभी आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है.

फिरोजाबाद अदालत.
फिरोजाबाद अदालत.
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Published : Oct 12, 2021, 7:41 PM IST

Updated : Oct 12, 2021, 7:52 PM IST

फिरोजाबाद: जिले में अदालत ने हत्या के तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने सभी आरोपियों पर 30-30 हजार का जुर्माना भी लगाया है, जिसे जमा न करने पर 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. आरोपियों को एक ग्रामीण की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. करीब साढ़े चार साल पहले इन आरोपियों ने खेत पर जाते समय एक ग्रामीण की गोली मारकर हत्या कर दी थी. अदालत का फैसला आने के बाद सभी आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है.

यह पूरा मामला फरिहा थाना क्षेत्र से जुड़ा है. इसी थाना क्षेत्र के गांव कमालपुर निवासी राजवीर सिंह ने एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके मुताबिक वादी राजवीर सिंह के चचेरे भाई चंद्रपाल पुत्र रतन सिंह निवासी कमालपुर का शव 8 फरवरी 2017 को एक खेत में पड़ा मिला था. मृतक चंद्रपाल किसी काम से सुबह 6 बजे खेत पर गया था. बाद में घरवालों को उसकी हत्या की जानकारी मिली. परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा था और मामले की जांच पड़ताल शुरू की थी.

जांच के दौरान घटना में शामिल 3 लोगों के नाम सामने आए हैं जिनमें प्रभु दयाल, प्रेमपाल पुत्र रुकमपाल निवासी कमालपुर, सत्य प्रकाश पुत्र मूलचंद निवासी गांव कमालपुर थाना फरिहा हैं. पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर 27 अगस्त 2017 को कमालपुर चौराहे से इन अभियुक्तों को पकड़कर जेल भेजा था. पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम में हुई. विद्वान न्यायाधीश अनुराग शर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनते हुए आरोपियों को हत्या का दोषी पाया और उन्हें मंगलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने तीनों आरोपियों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है. जुर्माना न भरने पर इन्हें 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भी भोगना होगा. अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों जेल भेज दिया है. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अवधेश शर्मा ने की थी.

फिरोजाबाद: जिले में अदालत ने हत्या के तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने सभी आरोपियों पर 30-30 हजार का जुर्माना भी लगाया है, जिसे जमा न करने पर 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. आरोपियों को एक ग्रामीण की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. करीब साढ़े चार साल पहले इन आरोपियों ने खेत पर जाते समय एक ग्रामीण की गोली मारकर हत्या कर दी थी. अदालत का फैसला आने के बाद सभी आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है.

यह पूरा मामला फरिहा थाना क्षेत्र से जुड़ा है. इसी थाना क्षेत्र के गांव कमालपुर निवासी राजवीर सिंह ने एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके मुताबिक वादी राजवीर सिंह के चचेरे भाई चंद्रपाल पुत्र रतन सिंह निवासी कमालपुर का शव 8 फरवरी 2017 को एक खेत में पड़ा मिला था. मृतक चंद्रपाल किसी काम से सुबह 6 बजे खेत पर गया था. बाद में घरवालों को उसकी हत्या की जानकारी मिली. परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा था और मामले की जांच पड़ताल शुरू की थी.

जांच के दौरान घटना में शामिल 3 लोगों के नाम सामने आए हैं जिनमें प्रभु दयाल, प्रेमपाल पुत्र रुकमपाल निवासी कमालपुर, सत्य प्रकाश पुत्र मूलचंद निवासी गांव कमालपुर थाना फरिहा हैं. पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर 27 अगस्त 2017 को कमालपुर चौराहे से इन अभियुक्तों को पकड़कर जेल भेजा था. पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम में हुई. विद्वान न्यायाधीश अनुराग शर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनते हुए आरोपियों को हत्या का दोषी पाया और उन्हें मंगलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने तीनों आरोपियों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है. जुर्माना न भरने पर इन्हें 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भी भोगना होगा. अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों जेल भेज दिया है. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अवधेश शर्मा ने की थी.

Last Updated : Oct 12, 2021, 7:52 PM IST
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