फतेहपुर: शुक्रवार को फतेहपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट 2 राकेशधर दुबे ने पांच आरोपितों गुलाब सिंह, मुन्ना यादव, कोमल सिंह, पप्पू यादव और पिंटू यादव को घटना का दोषी पाते हुए 10 -10 हजार का जुर्माना सहित उम्रकैद की सजा सुनाई. वहीं तीन आरोपियों के खिलाफ धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास और एक-एक हजार जुर्माने की सजा सुनाई है.
क्या है पूरा मामला
गाजीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मन्नी का पुरवा मजरे बरुहा में जमीन विवाद में 28 अगस्त 2013 को खेत जाते समय राम शिरोमणि, राम खिलावन और दिनेश कुमार की गोली और कुल्हाड़ी मारकर दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी. मृतक के परिजन प्रमोद कुमार ने गाजीपुर थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें गुलाब सिंह, राजकुमार, बाबू, मुन्ना, कोमल सिंह, सुनील सिंह, सर्वेश सिंह,पप्पू, पिंटू, अनिल सिंह, बचान, राम किशोर और दशरथ सिंह के खिलाफ हत्या करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया गया था.
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शुक्रवार को फतेहपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट 2 राकेशधर दुबे ने पांच आरोपितों गुलाब सिंह, मुन्ना यादव, कोमल सिंह, पप्पू यादव और पिंटू यादव को घटना का दोषी पाते हुए 10-10 हजार का जुर्माने सहित उम्रकैद की सजा सुनाई. वहीं घटना में प्रयुक्त असलहे बरामद होने पर तीन आरोपितों कोमल, पप्पू और पिंटू के खिलाफ धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास और एक-एक हजार जुर्माने की सजा सुनाई.