ETV Bharat / state

फतेहपुर: तिहरे हत्याकांड में 5 लोगों को उम्रकैद, जमीन विवाद में हुई थी हत्या - यूपी की खबरें

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट 2 राकेशधर दुबे ने पांच आरोपियों को तिहरे हत्याकांड में दोषी पाते हुए 10-10 हजार के जुर्माने सहित उम्रकैद की सजा सुनाई है.

तिहरे हत्याकांड में 5 लोगों को उम्रकैद.
author img

By

Published : Sep 27, 2019, 10:04 PM IST

फतेहपुर: शुक्रवार को फतेहपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट 2 राकेशधर दुबे ने पांच आरोपितों गुलाब सिंह, मुन्ना यादव, कोमल सिंह, पप्पू यादव और पिंटू यादव को घटना का दोषी पाते हुए 10 -10 हजार का जुर्माना सहित उम्रकैद की सजा सुनाई. वहीं तीन आरोपियों के खिलाफ धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास और एक-एक हजार जुर्माने की सजा सुनाई है.

जानकारी देते अधिवक्ता.

क्या है पूरा मामला
गाजीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मन्नी का पुरवा मजरे बरुहा में जमीन विवाद में 28 अगस्त 2013 को खेत जाते समय राम शिरोमणि, राम खिलावन और दिनेश कुमार की गोली और कुल्हाड़ी मारकर दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी. मृतक के परिजन प्रमोद कुमार ने गाजीपुर थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें गुलाब सिंह, राजकुमार, बाबू, मुन्ना, कोमल सिंह, सुनील सिंह, सर्वेश सिंह,पप्पू, पिंटू, अनिल सिंह, बचान, राम किशोर और दशरथ सिंह के खिलाफ हत्या करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया गया था.

पढ़ें- एक्शन मोड में लखनऊ पुलिस, 6 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई

शुक्रवार को फतेहपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट 2 राकेशधर दुबे ने पांच आरोपितों गुलाब सिंह, मुन्ना यादव, कोमल सिंह, पप्पू यादव और पिंटू यादव को घटना का दोषी पाते हुए 10-10 हजार का जुर्माने सहित उम्रकैद की सजा सुनाई. वहीं घटना में प्रयुक्त असलहे बरामद होने पर तीन आरोपितों कोमल, पप्पू और पिंटू के खिलाफ धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास और एक-एक हजार जुर्माने की सजा सुनाई.

फतेहपुर: शुक्रवार को फतेहपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट 2 राकेशधर दुबे ने पांच आरोपितों गुलाब सिंह, मुन्ना यादव, कोमल सिंह, पप्पू यादव और पिंटू यादव को घटना का दोषी पाते हुए 10 -10 हजार का जुर्माना सहित उम्रकैद की सजा सुनाई. वहीं तीन आरोपियों के खिलाफ धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास और एक-एक हजार जुर्माने की सजा सुनाई है.

जानकारी देते अधिवक्ता.

क्या है पूरा मामला
गाजीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मन्नी का पुरवा मजरे बरुहा में जमीन विवाद में 28 अगस्त 2013 को खेत जाते समय राम शिरोमणि, राम खिलावन और दिनेश कुमार की गोली और कुल्हाड़ी मारकर दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी. मृतक के परिजन प्रमोद कुमार ने गाजीपुर थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें गुलाब सिंह, राजकुमार, बाबू, मुन्ना, कोमल सिंह, सुनील सिंह, सर्वेश सिंह,पप्पू, पिंटू, अनिल सिंह, बचान, राम किशोर और दशरथ सिंह के खिलाफ हत्या करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया गया था.

पढ़ें- एक्शन मोड में लखनऊ पुलिस, 6 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई

शुक्रवार को फतेहपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट 2 राकेशधर दुबे ने पांच आरोपितों गुलाब सिंह, मुन्ना यादव, कोमल सिंह, पप्पू यादव और पिंटू यादव को घटना का दोषी पाते हुए 10-10 हजार का जुर्माने सहित उम्रकैद की सजा सुनाई. वहीं घटना में प्रयुक्त असलहे बरामद होने पर तीन आरोपितों कोमल, पप्पू और पिंटू के खिलाफ धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास और एक-एक हजार जुर्माने की सजा सुनाई.

Intro:फतेहपुर- फतेहपुर जिले में तीहरे हत्याकांड में 5 लोगों में उम्रकैद तथा 10 -10 हजार जुर्माने की सजा हुई।
गाजीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मन्नी का पुरवा मजरे बरुहा में जमीनी विवाद में 28 अगस्त 2013 को खेत जाते समय राम शिरोमणि राम खिलावन व दिनेश कुमार की गोली व कुल्हाड़ी मार कर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। इनके खेत रूप रानी व सरोज घायल हुई। आरोपी खेत मे घात लगाकर हमला किए थे।

मृतक का परिजन प्रमोद कुमार ने गाजीपुर थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया था। जिसमें गुलाब सिंह, राजकुमार, बाबू, मुन्ना, कोमल सिंह, सुनील सिंह ,सर्वेश सिंह ,पप्पू ,पिंटू, अनिल सिंह ,बचान ,राम किशोर और दशरथ सिंह के खिलाफ हत्या करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया था।





Body:शुक्रवार को फतेहपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट 2 राकेशधर दुबे ने पांच आरोपितों गुलाब सिंह ,मुन्ना यादव, कोमल सिंह, पप्पू यादव औऱ पिंटू यादव को घटना का दोषी पाते हुए 10 -10 हजार का जुर्माना सहित उम्रकैद की सजा सुनाई। तीन आरोपितो कोमल ,पप्पू और पिंटूसे घटना में प्रयुक्त असलहे बरामद होने पर उनके खिलाफ धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास तथा एक एक हजार जुर्माना की सजा सुनाई।


Conclusion:बाइट प्रमिल श्रीवास्तव। सहायक शासकीय अधिवक्ता

अभिषेक सिंह फतेहपुर 7860904510
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.