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Fatehpur Court Decision : बाप-बेटों सहित चार को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा - फतेहपुर कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

फतेहपुर में अपर सत्र न्यायालय कोर्ट ने शुक्रवार को बाप-बेटों सहित चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. यह सजा एक जमीन मामले में की गई हत्या के संबंध में सुनाई गई.

Fatehpur Court Decision
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Published : Mar 4, 2023, 8:06 AM IST

फतेहपुर: अपर सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर 5 जुनेद मुजफ्फर की अदालत ने जमीन विवाद को लेकर हुए चर्चित हत्याकांड के मामले में शुक्रवार को बाप-बेटों सहित चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने बाप-बेटों सहित चार हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 8 हजार रुपये अर्थदंड अदा करने का आदेश भी दिया है.

शासकीय अधिवक्ता रघुराज सिंह ने बताया कि बिंदकी कोतवाली के स्टेशन रोड कस्बा निवासी शिव मोहन ने तेंदुली गांव निवासी कल्लू पुत्र गजराज से साढ़े पांच बीघे जमीन अपनी पत्नी सुमन के नाम बैनामा करवाया था. कुछ दिनों बाद कल्लू जमीन वापस करने का दबाव बनाने लगा. इसका शिव मोहन ने विरोध किया. इसकी खुन्नस में चार जून 2012 की रात करीब 10 बजे कल्लू के साथ गुलाब लोध, शंकर लोध और उसका पुत्र कल्लू निवासी तेंदुली कोतवाली बिंदकी ने धारदार हथियार और लाठी-डंडों से प्रहार कर शिव मोहन की हत्या कर दी थी.

दूसरे दिन मृतक के भाई शिवराम सिंह की तहरीर पर पुलिस ने कल्लू के साथ गुलाब लोध, शंकर लोध व उसका पुत्र कल्लू निवासी तेंदुली कोतवाली बिंदकी पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया. इसके बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. शुक्रवार को अभियोजन पक्ष की ओर से मृतक के भाई सहित सात गवाहों को अदालत में पेश किया गया. मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान आरोपियों को दोषी करार देते हुए अदालत ने बाप-बेटे समेत चार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

यह भी पढ़ें: UP DGP के नंबर से कानपुर के थाना प्रभारियों को दी जेल भेजने की धमकी, केस दर्ज

फतेहपुर: अपर सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर 5 जुनेद मुजफ्फर की अदालत ने जमीन विवाद को लेकर हुए चर्चित हत्याकांड के मामले में शुक्रवार को बाप-बेटों सहित चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने बाप-बेटों सहित चार हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 8 हजार रुपये अर्थदंड अदा करने का आदेश भी दिया है.

शासकीय अधिवक्ता रघुराज सिंह ने बताया कि बिंदकी कोतवाली के स्टेशन रोड कस्बा निवासी शिव मोहन ने तेंदुली गांव निवासी कल्लू पुत्र गजराज से साढ़े पांच बीघे जमीन अपनी पत्नी सुमन के नाम बैनामा करवाया था. कुछ दिनों बाद कल्लू जमीन वापस करने का दबाव बनाने लगा. इसका शिव मोहन ने विरोध किया. इसकी खुन्नस में चार जून 2012 की रात करीब 10 बजे कल्लू के साथ गुलाब लोध, शंकर लोध और उसका पुत्र कल्लू निवासी तेंदुली कोतवाली बिंदकी ने धारदार हथियार और लाठी-डंडों से प्रहार कर शिव मोहन की हत्या कर दी थी.

दूसरे दिन मृतक के भाई शिवराम सिंह की तहरीर पर पुलिस ने कल्लू के साथ गुलाब लोध, शंकर लोध व उसका पुत्र कल्लू निवासी तेंदुली कोतवाली बिंदकी पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया. इसके बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. शुक्रवार को अभियोजन पक्ष की ओर से मृतक के भाई सहित सात गवाहों को अदालत में पेश किया गया. मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान आरोपियों को दोषी करार देते हुए अदालत ने बाप-बेटे समेत चार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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