फतेहपुर: सोमवार को यूपी के जनपद फतेहपुर में किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (Life sentence in 9 year old rape case) की सजा सुनाई. कोर्ट ने आरोपी पर 42 हजार का अर्थदंड भी लगाया है.
अभियोजक धर्मेंद्र उत्तम ने बताया कि गाजीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी 17 मई 2014 को भैंस चराने गाँव के बाहर गई थी. गांव का राम गोपाल शादी करने का झांसा देकर उसे अपने एक साथी के साथ अगवा किया. फिर उसे अपनी बहन के घर बहुआ लेकर चला गया. वहां पर राम गोपाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया. मामले में पीड़िता के पिता का आरोप था कि रामगोपाल ने उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया.
इसके बाद आरोपी युवती को छोड़कर मौके से भाग निकला. तीसरे दिन घर पहुंची युवती ने परिजनों को आप बीती बताई. इस पर 20 मई 2014 को वो पीड़िता बेटी को लेकर गाजीपुर थाने पहुंचा और घटना की तहरीर दी. पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद घटना की विवेचना शुरू की. इस दौरान आरोपी को दोषी मानते हुए पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया.
सोमवार को फतेहपुर में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में मामले की अंतिम सुनवाई हुई. मामले में आठ गवाह पेश किये गये. न्यायाधीश मो. अहमद खान ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी रामगोपाल पर दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके अतिरिक्त 42 हजार का जुर्माना देने का भी आदेश दिया. जुर्माने से 20 हजार की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश अदालत ने दिया है.
नौ साल पहले हुए रेप के मामले में फैसला आने और फतेहपुर में दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद पीड़ित पक्ष ने अदालत के फैसले पर खुशी का इजहार किया है. साथ ही कहा कि कोर्ट से इसी तरह निष्पक्ष फैसले से अपराध में भी अंकुश लगेगा और लोगों में न्याय के प्रति विश्वास भी कायम होगा. (Crime News UP)
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