फतेहपुरः पत्नी से अवैध संबंधों के शक में युवक की हत्या के मामले में बुधवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. जिला सत्र न्यायाधीश रणंजय कुमार वर्मा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही अदालत ने इस मामले में 15 हज़ार रुपए अर्थदंड देने का फैसला सुनाया. जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास की सजा तय की.
अभियोजन अनिल कुमार दुबे व सहदेव गुप्ता ने संयुक्त रूप से बताया कि सदर कोतवाली के निभारा मस्वानी मोहल्ला निवासी शकील उर्फ लल्लू के बेटे दिलशाद की हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मिश्रामऊ गांव निवासी बसंत लाल ने अपने पत्नी से अवैध संबंध होने के शक में 19 अक्टूबर 2017 को हत्या कर दी थी. आरोपी ने रात करीब 10 बजे दिलशाद को घर से बुलाकर चंद्रपाल के नलकूप के पास धान के खेत मे मार डाला था.
इसके बाद लाश को छिपाने के लिए आरोपी घसीट कर ले जा रहा था तभी गांव के दो लोगों ने उसे देख लिया था. घटना के दूसरे दिन पिता ने स्थानीय थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किए गए. गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश रणंजय कुमार वर्मा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया है.
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