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फर्रुखाबाद: दुकानों को खोलने का ये टाइमटेबल 17 मई तक रहेगा लागू

उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को 17 मई तक बढ़ाए जाने के बाद जनपद फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी ने दुकानों को खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिया है. डीएम का ये आदेश 17 मई सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा.

डीएम मानवेंद्र सिंह
डीएम मानवेंद्र सिंह
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Published : May 10, 2021, 9:08 PM IST

फर्रुखाबाद: प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू बढ़ाए जाने के बाद जिलाधिकारी मानवेन्द्र सिंह ने जनपद में दुकानें खोलने के संबंध में 10 मई तक के लिए लागू किए गए आदेश को 17 मई तक के लिए आगे बढ़ा दिया है. डीएम का ये आदेश 17 मई सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा.

इस समय पर खुलेंगी दुकानें
कोरोना काल में चल रहे कर्फ्यू को देखते हुए डीएम ने आदेश जारी किया है. जिसके चलते मेडिकल एवं सर्जिकल स्टोर सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक प्रतिदिन. फल, सब्जी और दूध की डोर स्टेप डिलीवरी प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात 8:30 बजे तक, फल-सब्जी की स्थाई दुकानें सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक.

17 मई सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा आदेश
मिठाई एवं दूध की दुकान सुबह 6 बजे से शाम 8:30 बजे तक, मछली, अंडा, मटन और चिकन की दुकान प्रतिदिन सुबह 10 बजे से रात 8:30 बजे तक. किराने की दुकान थोक व्यापारी लिंजीगंज व जनपद के सभी थोक व्यापारी प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 8 बजे तक केवल दो घंटे. खुदरा व्यापारी केवल किराना स्टोर को जनसामान्य हेतु प्रतिदिन सुबह 8 बजे से दोपहर 11 बजे तक ही दुकानें खोलने का आदेश दिया गया है. यह आदेश कोरोना कर्फ्यू की समय सीमा 17 मई सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा.

नियम का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई
जिलाधिकारी मानवेन्द्र सिंह ने बताया कि अवश्यक दुकानें खुलने का समय पूर्व की भांति आगे बढ़ा दिया गया है. दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा. नियमों का पालन ना करनें वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी.

इसे भी पढ़ें : UP में लगातार कम हो रहे कोरोना केस, 24 घंटे में 21,331 नए संक्रमित

फर्रुखाबाद: प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू बढ़ाए जाने के बाद जिलाधिकारी मानवेन्द्र सिंह ने जनपद में दुकानें खोलने के संबंध में 10 मई तक के लिए लागू किए गए आदेश को 17 मई तक के लिए आगे बढ़ा दिया है. डीएम का ये आदेश 17 मई सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा.

इस समय पर खुलेंगी दुकानें
कोरोना काल में चल रहे कर्फ्यू को देखते हुए डीएम ने आदेश जारी किया है. जिसके चलते मेडिकल एवं सर्जिकल स्टोर सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक प्रतिदिन. फल, सब्जी और दूध की डोर स्टेप डिलीवरी प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात 8:30 बजे तक, फल-सब्जी की स्थाई दुकानें सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक.

17 मई सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा आदेश
मिठाई एवं दूध की दुकान सुबह 6 बजे से शाम 8:30 बजे तक, मछली, अंडा, मटन और चिकन की दुकान प्रतिदिन सुबह 10 बजे से रात 8:30 बजे तक. किराने की दुकान थोक व्यापारी लिंजीगंज व जनपद के सभी थोक व्यापारी प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 8 बजे तक केवल दो घंटे. खुदरा व्यापारी केवल किराना स्टोर को जनसामान्य हेतु प्रतिदिन सुबह 8 बजे से दोपहर 11 बजे तक ही दुकानें खोलने का आदेश दिया गया है. यह आदेश कोरोना कर्फ्यू की समय सीमा 17 मई सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा.

नियम का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई
जिलाधिकारी मानवेन्द्र सिंह ने बताया कि अवश्यक दुकानें खुलने का समय पूर्व की भांति आगे बढ़ा दिया गया है. दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा. नियमों का पालन ना करनें वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी.

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