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संभल जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर प्रकरण की सुनवाई टली, अब 5 मार्च को होगी - SAMBHAL JAMA MASJID

चंदौसी स्थित जिला अदालत में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में होनी थी.

up sambhal jama masjid vs harihar temple case heard in court.
संभल मामले में कोर्ट में आज होगी सुनवाई. (photo credit: getty images)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : 17 hours ago

Updated : 13 hours ago

संभल: संभल की शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा पेश करने तथा मस्जिद के सर्वे रिपोर्ट को दाखिल किए जाने के बाद इस मामले में 8 जनवरी को जिले की चंदौसी स्थित जिला अदालत में सुनवाई होनी थी. सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई अब 5 मार्च को होगी. बता दें कि इस मामले में बीती 4 जनवरी को जामा मस्जिद कमेटी की ओर से हाईकाेर्ट में याचिका दायर की गई थी. इससे पूर्व 2 जनवरी को एडवोकेट कमिश्नर रमेश राघव ने जिला अदालत में सर्वे रिपोर्ट पेश की थी.


बता दें कि बीते साल 19 नवंबर को संभल जिले की सदर कोतवाली स्थित शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा पेश करते हुए जिले की चंदौसी स्थित जिला अदालत में वाद दायर किया गया था. हिन्दू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने वाद दायर किया था. हालांकि उसी दिन सुनवाई करते हुए अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करते हुए मस्जिद में सर्वे के आदेश दे दिए थे जिसके बाद एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने उसी दिन शाम को दोनों पक्षों की मौजूदगी में जामा मस्जिद का सर्वे किया था लेकिन उस दिन सर्वे पूरा नहीं हो पाया था.

इसके बाद 24 नवंबर की सुबह 7 बजे फिर से सर्वे की कार्रवाई की गई. उधर सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई. इसमें पथराव, फायरिंग और आगजनी में चार लोगों की मौत हुई थी जबकि 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे. वहीं, कई गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई थीं. हालांकि इस घटना के दौरान जामा मस्जिद का सर्वे पूरा हो गया था. इसे लेकर सर्वे रिपोर्ट पहले 29 नवंबर को पेश की जानी थी लेकिन एडवोकेट कमिश्नर ने दस दिन का समय कोर्ट से मांगा था.

उसी दिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा छह जनवरी तक निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगाते हुए मस्जिद पक्ष से हाईकोर्ट में पक्ष रखने को कहा था. साथ ही हाईकोर्ट से तीन दिन के अंदर मामले की सुनवाई के आदेश दिए थे. वहीं, सिविल जज सीनियर डिवीजन ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख आठ जनवरी लगा दी थी. आठ जनवरी को सुनवाई टल गई. अब इस मामले की सुनवाई 5 मार्च को होगी.

ये भी पढ़ेंः अथ श्री महाकुंभ कथा, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की जुबानी; सुनिए- आखिर क्यों पड़ी समुद्र मंथन की जरूरत?

संभल: संभल की शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा पेश करने तथा मस्जिद के सर्वे रिपोर्ट को दाखिल किए जाने के बाद इस मामले में 8 जनवरी को जिले की चंदौसी स्थित जिला अदालत में सुनवाई होनी थी. सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई अब 5 मार्च को होगी. बता दें कि इस मामले में बीती 4 जनवरी को जामा मस्जिद कमेटी की ओर से हाईकाेर्ट में याचिका दायर की गई थी. इससे पूर्व 2 जनवरी को एडवोकेट कमिश्नर रमेश राघव ने जिला अदालत में सर्वे रिपोर्ट पेश की थी.


बता दें कि बीते साल 19 नवंबर को संभल जिले की सदर कोतवाली स्थित शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा पेश करते हुए जिले की चंदौसी स्थित जिला अदालत में वाद दायर किया गया था. हिन्दू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने वाद दायर किया था. हालांकि उसी दिन सुनवाई करते हुए अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करते हुए मस्जिद में सर्वे के आदेश दे दिए थे जिसके बाद एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने उसी दिन शाम को दोनों पक्षों की मौजूदगी में जामा मस्जिद का सर्वे किया था लेकिन उस दिन सर्वे पूरा नहीं हो पाया था.

इसके बाद 24 नवंबर की सुबह 7 बजे फिर से सर्वे की कार्रवाई की गई. उधर सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई. इसमें पथराव, फायरिंग और आगजनी में चार लोगों की मौत हुई थी जबकि 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे. वहीं, कई गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई थीं. हालांकि इस घटना के दौरान जामा मस्जिद का सर्वे पूरा हो गया था. इसे लेकर सर्वे रिपोर्ट पहले 29 नवंबर को पेश की जानी थी लेकिन एडवोकेट कमिश्नर ने दस दिन का समय कोर्ट से मांगा था.

उसी दिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा छह जनवरी तक निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगाते हुए मस्जिद पक्ष से हाईकोर्ट में पक्ष रखने को कहा था. साथ ही हाईकोर्ट से तीन दिन के अंदर मामले की सुनवाई के आदेश दिए थे. वहीं, सिविल जज सीनियर डिवीजन ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख आठ जनवरी लगा दी थी. आठ जनवरी को सुनवाई टल गई. अब इस मामले की सुनवाई 5 मार्च को होगी.

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Last Updated : 13 hours ago
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