फर्रुखाबाद: करीब 24 करोड़ रुपये की वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जा करने के मामले में डीएम मानवेंद्र सिंह ने व्यवसायी गौरहरि अग्रवाल समेत चार लोगों को भूमाफिया घोषित किया है. इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के भी आदेश दिए गए हैं. डीएम ने एसडीएम सदर को गौरहरि द्वारा अवैध तरीके से कब्जा की गई संपत्तियों की सूची एक माह में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.
डीएम मानवेंद्र सिंह के अनुसार वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जा करने पर व्यवसायी गौरहरि अग्रवाल, नानक चंद, विनोद चंद्र और विनय कुमार को भूमाफिया घोषित किया गया है. वक्फ बोर्ड के आदेश के तहत अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं. उन्होंने बताया कि गौरहरि अग्रवाल को कई बार अपना पक्ष रखने को नोटिस भेजा जा चुका था, लेकिन वह ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा सके, जिससे यह साबित हो कि भूमि वक्फ संपत्ति नहीं है.
डीएम ने बताया कि गौरहरी ने शहर में अन्य जमीनों पर भी इसी तरह कब्जा किया है. इसके लिए एसडीएम सदर को जांच कर एक माह में इनकी अन्य संपत्तियों का विवरण देने के निर्देश दिए गए हैं.
दरअसल, सदर कोतवाली क्षेत्र के ठंडी सड़क स्थित लगभग 2.11 एकड़ भूमि पर सेठ गली निवासी गौरहरि अग्रवाल पर कब्जा करने की शिकायत साल 2017 में वक्फ नवाब वजीर साहब के पूर्व मुतवल्ली ताहिर हुसैन ने की थी. इस पर वक्फ बोर्ड ने तत्कालीन डीएम से रिपोर्ट मांगी थी. तत्कालीन एसडीएम की रिपोर्ट मे कहा गया था कि जैनब आरा बेगम बेवा नवाब सैयद अली अब्बास ने 99 साल के पट्टे पर भूमि पंडित हजारी लाल को दी थी. इसके बाद हजारी लाल ने वर्ष 1946 में भूमि बाबू हरीश चंद को 800 रुपये सालाना किराए पर दे दी. फिर खतौनी 1368 फसली में उक्त भूमि नॉन-जेड ए श्रेणी- 8 में हरिश्चंद्र के पुत्रों नानक चंद, विनोद चंद्र व विनय कुमार के नाम पर दर्ज हो गई.
ये भी पढ़ें: फर्रुखाबाद: बहन की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
नानक चंद्र ने भूमि को गौरहरि अग्रवाल समेत अन्य को बेच दिया. इस भूमि की वर्तमान कीमत करीब 23 करोड़ 78 लाख 47 हजार 500 रुपये है. बता दें कि आवासीय व व्यवसायिक इस भूमि पर एक मैरिज हॉल और एक सिनेमा हॉल बना है.