फर्रुखाबाद: जिले में तमंचे के बल पर महिला के घर में घुसकर दुष्कर्म करने के आरोप में चार वर्ष पूर्व युवक के खिलाफ मोहम्मदाबाद कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. एससीएसटी न्यायालय के विशेष न्यायाधीश यादवेंद्र सिंह ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए दुष्कर्म में 10 वर्ष की कठोर कैद व 57 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कैद के भी आदेश दिए हैं.
तमंचा के बल पर किया था दुष्कर्म
दरअसल, मोहम्मदाबाद क्षेत्र निवासी महिला ने तीन जुलाई 2016 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा था कि वह घर में अकेली रहती हैं. रात में सोते समय गांव रोहिला निवासी युवक दीवार फांदकर घर में घुस आया और तमंचा अड़ाकर दुष्कर्म किया. चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोगों को आता देख आरोपित धमकी देकर भाग गया. इस मामले में तत्कालीन क्षेत्राधिकारी ने युवक के खिलाफ 31 अगस्त 2016 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया.
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान एडीजीसी अभिषेक सक्सेना, विशेष लोक अभियोजक अशोक कटियार व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश यादवेंद्र सिंह ने अभियुक्त को दुष्कर्म में 10 वर्ष की कठोर कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. इसके अलावा घर में घुसने में तीन वर्ष की कैद, पांच हजार रुपये जुर्माना तथा धमकी देने में एक वर्ष की कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है. जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कैद के आदेश दिए हैं. वहीं जुर्माने की वसूली गई धनराशि में से 50 फीसद धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाने के भी आदेश दिए हैं.