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फर्रुखाबाद: कोर्ट ने चार सिपाहियों समेत छह पर FIR के दिए आदेश - फर्रुखाबाद समाचार

यूपी के फर्रुखाबाद में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार सिंह ने फतेहगढ़ कोतवाली प्रभारी को मामले रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. दरअसल, जिले की एक महिला के साथ कुछ पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों ने मारपीट की थी. इसी संंबंध में महिला ने न्यायालय में याचिका दायर की थी.

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फर्रुखाबाद कोर्ट ने दिया आदेश
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Published : Jul 24, 2020, 3:28 PM IST

फर्रुखाबाद: जिले के मोहल्ला ग्वालटोली निवासी एक महिला के घर में घुसकर 4 पुलिसकर्मियों समेत अन्य लोगों ने एक सप्ताह पहले मारपीट की थी. आरोप है कि जब मामले की शिकायत पर पीड़िता के पुत्र को ही कोतवाली ले जाया गया. वहां भी सिपाहियों ने उसके साथ मारपीट की. इसके बाद जब कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिला तो पीड़िता ने चार सिपाहियों समेत छह लोगों के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर की है. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार सिंह ने फतेहगढ़ कोतवाली प्रभारी को रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं.

फतेहगढ़ कोतवाली के मोहल्ला ग्वालटोली निवासी रेशमा देवी ने न्यायालय में याचिका दायर की थी. इसमें कहा गया है कि उनके पड़ोस में प्रेमचंद और उनका पुत्र विजेंद्र किराए पर रहते हैं. महिला का आरोप है कि दोनों आरोपियों ने कोतवाली के चार अज्ञात सिपाहियों से साठगांठ कर घर में घुसकर मारपीट की. इस पर जब परिजनों ने विरोध किया तो उन्हें गली में खींच कर पीटा, जिससे वह लोग घायल हो गए. इसके बाद उनके पुत्र को कोतवाली ले गए. आरोप है कि सिपाहियों ने वहां भी उसके साथ मारपीट की. इस बात की शिकायत पीड़ित परिवार ने पुलिस के उच्चाधिकारियों से भी की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की.

इसके बाद पीड़िता ने सीजेएम की अदालत में मुकदमा दर्ज कराने के लिए शिकायती पत्र दिया. इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार सिंह ने फतेहगढ़ कोतवाली प्रभारी को रिपोर्ट दर्ज कर 3 दिन के अंदर न्यायालय में आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं.

फर्रुखाबाद: जिले के मोहल्ला ग्वालटोली निवासी एक महिला के घर में घुसकर 4 पुलिसकर्मियों समेत अन्य लोगों ने एक सप्ताह पहले मारपीट की थी. आरोप है कि जब मामले की शिकायत पर पीड़िता के पुत्र को ही कोतवाली ले जाया गया. वहां भी सिपाहियों ने उसके साथ मारपीट की. इसके बाद जब कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिला तो पीड़िता ने चार सिपाहियों समेत छह लोगों के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर की है. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार सिंह ने फतेहगढ़ कोतवाली प्रभारी को रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं.

फतेहगढ़ कोतवाली के मोहल्ला ग्वालटोली निवासी रेशमा देवी ने न्यायालय में याचिका दायर की थी. इसमें कहा गया है कि उनके पड़ोस में प्रेमचंद और उनका पुत्र विजेंद्र किराए पर रहते हैं. महिला का आरोप है कि दोनों आरोपियों ने कोतवाली के चार अज्ञात सिपाहियों से साठगांठ कर घर में घुसकर मारपीट की. इस पर जब परिजनों ने विरोध किया तो उन्हें गली में खींच कर पीटा, जिससे वह लोग घायल हो गए. इसके बाद उनके पुत्र को कोतवाली ले गए. आरोप है कि सिपाहियों ने वहां भी उसके साथ मारपीट की. इस बात की शिकायत पीड़ित परिवार ने पुलिस के उच्चाधिकारियों से भी की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की.

इसके बाद पीड़िता ने सीजेएम की अदालत में मुकदमा दर्ज कराने के लिए शिकायती पत्र दिया. इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार सिंह ने फतेहगढ़ कोतवाली प्रभारी को रिपोर्ट दर्ज कर 3 दिन के अंदर न्यायालय में आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं.

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