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फर्रुखाबाद में खंड विकास अधिकारी निलंबित, यह है मामला

फर्रुखाबाद में एक बीडीओ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया गया है. भ्रामक खबर फैलाने और शासन व प्रशासन की धवि धूमिल करने को लेकर यह कार्रवाई की गई है.

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Published : Sep 16, 2022, 6:47 PM IST

फर्रुखाबाद: गोवंश आश्रय स्थल योजना के संबंध में भ्रामक सूचना देने और शासन व प्रशासन की छवि धूमिल करने के मामले में मोहम्मदाबाद ब्लॉक के बीडीओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. मुख्य विकास अधिकारी की रिपोर्ट में बीडीओ को दोषी पाया गया है. इसके आधार पर शासन ने कार्रवाई करते हुए बीडीओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

बता दें कि मुख्य विकास अधिकारी एम. अरुनमोली के पत्र के आधार पर शासन से यह कार्रवाई हुई है. खंड विकास अधिकारी गोपीनाथ पाठक के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए मामले में संयुक्त विकास आयुक्त कानपुर मंडल को जांच अधिकारी नामित किया गया है. जेडीसी की तरफ से आरोपी बीडीओ के खिलाफ अलग से आरोप पत्र गठित कर भेजा जाएगा. निलंबन की अवधि के लिए गोपीनाथ पाठक को आयुक्त ग्राम विकास के लखनऊ स्थित कार्यालय में संबद्ध किया जाएगा.

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शासन की तरफ से जारी पत्र

अधीनस्थ सहायक विकास अधिकारी से खुन्नस के चलते मोहम्मदाबाद ब्लॉक के तत्कालीन खंड विकास अधिकारी गोपीनाथ पाठक ने नवाबगंज ब्लॉक में स्थानांतरण होने पर मीडिया में भ्रामक समाचार प्रकाशित कराया था. जांच में मामले की असलियत सामने आने के बाद मुख्य विकास अधिकारी ने बीडीओ के खिलाफ शासन को रिपोर्ट भेजी थी. इसका संज्ञान लेते हुए शासन की ओर से खंड विकास अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें- DGP की दो टूक, बोले- पुलिस की छवि धूमिल करने वाले पुलिसकर्मियों की खैर नहीं

फर्रुखाबाद: गोवंश आश्रय स्थल योजना के संबंध में भ्रामक सूचना देने और शासन व प्रशासन की छवि धूमिल करने के मामले में मोहम्मदाबाद ब्लॉक के बीडीओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. मुख्य विकास अधिकारी की रिपोर्ट में बीडीओ को दोषी पाया गया है. इसके आधार पर शासन ने कार्रवाई करते हुए बीडीओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

बता दें कि मुख्य विकास अधिकारी एम. अरुनमोली के पत्र के आधार पर शासन से यह कार्रवाई हुई है. खंड विकास अधिकारी गोपीनाथ पाठक के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए मामले में संयुक्त विकास आयुक्त कानपुर मंडल को जांच अधिकारी नामित किया गया है. जेडीसी की तरफ से आरोपी बीडीओ के खिलाफ अलग से आरोप पत्र गठित कर भेजा जाएगा. निलंबन की अवधि के लिए गोपीनाथ पाठक को आयुक्त ग्राम विकास के लखनऊ स्थित कार्यालय में संबद्ध किया जाएगा.

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शासन की तरफ से जारी पत्र

अधीनस्थ सहायक विकास अधिकारी से खुन्नस के चलते मोहम्मदाबाद ब्लॉक के तत्कालीन खंड विकास अधिकारी गोपीनाथ पाठक ने नवाबगंज ब्लॉक में स्थानांतरण होने पर मीडिया में भ्रामक समाचार प्रकाशित कराया था. जांच में मामले की असलियत सामने आने के बाद मुख्य विकास अधिकारी ने बीडीओ के खिलाफ शासन को रिपोर्ट भेजी थी. इसका संज्ञान लेते हुए शासन की ओर से खंड विकास अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

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