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दुष्कर्म के आरोपी लेखपाल के शस्त्र लाइसेंस निलंबित

फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में एटा जिला जेल में बंद लेखपाल प्रवेश तोमर के नाम जारी पिस्टल और डबल बैरल बंदूक के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिया है. इसके अलावा दो और लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं.

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Published : Feb 26, 2021, 10:44 AM IST

लेखपाल के शस्त्र लाइसेंस निरस्त
लेखपाल के शस्त्र लाइसेंस निरस्त

फर्रुखाबाद : जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में गुरुवार को एटा जिला जेल में बंद लेखपाल प्रवेश तोमर के नाम जारी पिस्टल और डबल बैरल बंदूक के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं. लेखपाल प्रवेश तोमर फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले है. वहीं इनके साथ 2 और लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं.

दरसल, लेखपाल के नाम जारी आदेश में जिलाधिकारी ने फतेहगढ़ कोतवाली प्रभारी को निर्देश दिए हैं कि इससे संबंधित लोगों को नोटिस तामिल कर प्राप्त रसीद उनके न्यायालय में प्रस्तुत करें. साथ ही उपरोक्त लाइसेंस पर दर्ज असलाहों और कारतूस को अपनी अभिरक्षा में लेकर आख्या प्रस्तुत करें.

इसके अलावा कमालगंज के भोला नगला निवासी यदुवीर पुत्र लालाराम की एक नाली बंदूक और मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम खीमसेपुर निवासी सुरेश चंद श्रीवास्तव पुत्र सियाराम की एनपी बोर राइफल के पूर्व में निलंबित किए गए शस्त्र लाइसेंस स्थाई रूप से निरस्त कर दिए हैं.

फर्रुखाबाद : जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में गुरुवार को एटा जिला जेल में बंद लेखपाल प्रवेश तोमर के नाम जारी पिस्टल और डबल बैरल बंदूक के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं. लेखपाल प्रवेश तोमर फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले है. वहीं इनके साथ 2 और लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं.

दरसल, लेखपाल के नाम जारी आदेश में जिलाधिकारी ने फतेहगढ़ कोतवाली प्रभारी को निर्देश दिए हैं कि इससे संबंधित लोगों को नोटिस तामिल कर प्राप्त रसीद उनके न्यायालय में प्रस्तुत करें. साथ ही उपरोक्त लाइसेंस पर दर्ज असलाहों और कारतूस को अपनी अभिरक्षा में लेकर आख्या प्रस्तुत करें.

इसके अलावा कमालगंज के भोला नगला निवासी यदुवीर पुत्र लालाराम की एक नाली बंदूक और मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम खीमसेपुर निवासी सुरेश चंद श्रीवास्तव पुत्र सियाराम की एनपी बोर राइफल के पूर्व में निलंबित किए गए शस्त्र लाइसेंस स्थाई रूप से निरस्त कर दिए हैं.

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