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इटावा: लॉकडाउन के बीच इन कामों की मिली छूट, डीएम ने जारी किया आदेश

यूपी का इटावा जिला ऑरेंज जोन में रखा गया है. इसी के तहत बीती रात जिलाधिकारी जेबी सिंह ने एक आदेश जारी कर कई प्रतिष्ठानों को शर्तों के साथ खोलने की छूट दी है. इससे जिले में सोमवार से लोगों को बड़ी राहत मिली.

इटावा में सोमवार के कुछ कामों पर मिली छूट
इटावा में सोमवार के कुछ कामों पर मिली छूट
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Published : May 4, 2020, 10:54 AM IST

Updated : Sep 4, 2020, 12:24 PM IST

इटावा: प्रदेश सरकार की तरफ से रविवार को सभी जिलों को अलग-अलग वर्गीकरण के हिसाब से छूट दी गई है. इसी क्रम में बीती रात इटावा शहर जो कि ऑरेंज जोन में रखा गया, इसमें जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर कई प्रतिष्ठानों को शर्तों के साथ खोलने की छूट दी है. जिलाधिकारी ने कहा कि इस छूट के साथ सोशल डिस्टेंसिंग और सफाई का भी ध्यान रखा जाए.

जिलाधिकारी जेबी सिंह ने आदेश जारी किया
दरअसल इटावा को ऑरेंज जोन में रखा गया है. डीएम ने बताया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बाजारों को खोलने की अनुमति नहीं है. वहीं एकल दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है और इसके लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा. उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सभी एसडीएम को अपनी-अपनी तहसील क्षेत्र का इंसीडेंट कमांडर बनाया है. सभी वस्तुएं उन्हीं के अधीन रहेंगी.

इन पर मिली छूट
शराब की एकल दुकान सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी. सभी प्रकार की एकल दुकानें और मोहल्ले की दुकानें सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बाजारों को खोलने की अनुमति अभी नहीं दी गई है. जरूरी सामान की दुकान जैसे पहले खुल रही थी, उसी समय पर सुबह 8 बजे से दोपहर 1बजे तक खुलेंगी. वहीं पान, गुटखा पर पूर्णता प्रतिबंध रहेगा.

सभी क्षेत्र में अभी उद्योग नहीं खुलेंगे, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग खोलने की अनुमति दी गई है. शादी समारोह में 20 से अधिक लोग उपस्थित नहीं होंगे और इसके लिए अनुमति अनिवार्य होगी. शव यात्रा में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे. दुकानों के लिए नगरपालिका क्षेत्र में सिटी मजिस्ट्रेट और अन्य क्षेत्र में एसडीएम से अनुमति लेनी होगी. नवीन मंडी अब रात 10 से सुबह 4 बजे तक खुलेगी.

इटावा: प्रदेश सरकार की तरफ से रविवार को सभी जिलों को अलग-अलग वर्गीकरण के हिसाब से छूट दी गई है. इसी क्रम में बीती रात इटावा शहर जो कि ऑरेंज जोन में रखा गया, इसमें जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर कई प्रतिष्ठानों को शर्तों के साथ खोलने की छूट दी है. जिलाधिकारी ने कहा कि इस छूट के साथ सोशल डिस्टेंसिंग और सफाई का भी ध्यान रखा जाए.

जिलाधिकारी जेबी सिंह ने आदेश जारी किया
दरअसल इटावा को ऑरेंज जोन में रखा गया है. डीएम ने बताया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बाजारों को खोलने की अनुमति नहीं है. वहीं एकल दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है और इसके लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा. उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सभी एसडीएम को अपनी-अपनी तहसील क्षेत्र का इंसीडेंट कमांडर बनाया है. सभी वस्तुएं उन्हीं के अधीन रहेंगी.

इन पर मिली छूट
शराब की एकल दुकान सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी. सभी प्रकार की एकल दुकानें और मोहल्ले की दुकानें सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बाजारों को खोलने की अनुमति अभी नहीं दी गई है. जरूरी सामान की दुकान जैसे पहले खुल रही थी, उसी समय पर सुबह 8 बजे से दोपहर 1बजे तक खुलेंगी. वहीं पान, गुटखा पर पूर्णता प्रतिबंध रहेगा.

सभी क्षेत्र में अभी उद्योग नहीं खुलेंगे, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग खोलने की अनुमति दी गई है. शादी समारोह में 20 से अधिक लोग उपस्थित नहीं होंगे और इसके लिए अनुमति अनिवार्य होगी. शव यात्रा में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे. दुकानों के लिए नगरपालिका क्षेत्र में सिटी मजिस्ट्रेट और अन्य क्षेत्र में एसडीएम से अनुमति लेनी होगी. नवीन मंडी अब रात 10 से सुबह 4 बजे तक खुलेगी.

Last Updated : Sep 4, 2020, 12:24 PM IST
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