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एटाः हत्या के मामले में मां-बेटे को आजीवन कारावास - etah police

उत्तर प्रदेश के एटा में जनपद न्यायालय ने 2004 में हुए हत्या के मामले में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी मां-बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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Published : Oct 22, 2019, 10:01 AM IST

एटाः वर्ष 2004 में हुए विनय नाम के युवक के हत्या के मामले में जनपद न्यायालय एटा में विशेष न्यायाधीश रमेश ने आरोपी मां-बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं इस मामले में आरोपी महिला की बेटी को भी आरोपी बनाया गया है, जिसकी सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट में चल रही है.

जानकारी देतीं अधिवक्ता.

10 हजार रुपये का अर्थदंड

  • वर्ष 2004 में थाना जैथरा के महमन्ता गांव निवासी विनय खेत की जुताई के लिए पैसे मांगने हनुमंता गांव निवासी गवेन्द्र के पास गया था.
  • पैसे मांगने पर गवेन्द्र और उसकी मां फूलश्री आग बबूला हो उठीं.
  • जिसके बाद मां-बेटे ने मिलकर विनय को गोली मार दी थी.
  • इससे विनय की मौके पर ही मौत हो गई.
  • इस मामले में आरोपियों के साथ परिवार की लड़की का नाम भी मृतक विनय के पिता नेत्रपाल ने दर्ज कराया था.
  • सोमवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं.
  • दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश रमेश ने दोनों आरोपियों मां-बेटे को दोषी माना.
  • फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश रमेश ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

एटाः वर्ष 2004 में हुए विनय नाम के युवक के हत्या के मामले में जनपद न्यायालय एटा में विशेष न्यायाधीश रमेश ने आरोपी मां-बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं इस मामले में आरोपी महिला की बेटी को भी आरोपी बनाया गया है, जिसकी सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट में चल रही है.

जानकारी देतीं अधिवक्ता.

10 हजार रुपये का अर्थदंड

  • वर्ष 2004 में थाना जैथरा के महमन्ता गांव निवासी विनय खेत की जुताई के लिए पैसे मांगने हनुमंता गांव निवासी गवेन्द्र के पास गया था.
  • पैसे मांगने पर गवेन्द्र और उसकी मां फूलश्री आग बबूला हो उठीं.
  • जिसके बाद मां-बेटे ने मिलकर विनय को गोली मार दी थी.
  • इससे विनय की मौके पर ही मौत हो गई.
  • इस मामले में आरोपियों के साथ परिवार की लड़की का नाम भी मृतक विनय के पिता नेत्रपाल ने दर्ज कराया था.
  • सोमवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं.
  • दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश रमेश ने दोनों आरोपियों मां-बेटे को दोषी माना.
  • फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश रमेश ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
Intro:वर्ष 2004 में हुए विनय नाम के युवक के हत्या के मामले में जनपद न्यायालय एटा के विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र ने आरोपी मां व बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जबकि इसी मामले में आरोपी महिला की बेटी भी आरोपी बनाई गई थी। जिसका मुकदमा जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है।


Body:दरअसल करीब 15 साल पहले वर्ष 2004 में थाना जैथरा के महमन्ता गांव निवासी विनय नाम का युवक खेत की जुताई करने के पैसे मांगने हनुमंता गांव निवासी गवेन्द्र के पास गया था। आरोपी गवेन्द्र व उसकी माँ फुल श्री अपने घर पर मौजूद थे। विनय ने जब उनसे खेत जुताई के पैसे मांगे तो गवेन्द्र और उसकी मां फुल श्री आग बबूला हो उठे। जिसके बाद दोनों मां बेटे ने मिलकर विनय गोली मार दी। जिससे विनय की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में आरोपियों के साथ परिवार की लड़की का नाम भी मृतक विनय के पिता नेत्रपाल ने दर्ज कराया था। सोमवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपनी-अपनी दलीलें पेश की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र श्री रमेश ने दोनों आरोपियों मां बेटे को दोषी माना। इस मामले में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवेश भारद्वाज ने दोषियों के खिलाफ अधिक से अधिक सजा की मांग की। न्यायाधीश श्री रमेश ने अपना फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही इस मामले में दोषियों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


Conclusion:वहीं अभेर इस मामले में आरोपी लड़की पर जुवेनाइल कोर्ट में मामला चल रहा है।
बाइट: प्रवेश भारद्वाज (अपर जिला शासकीय अधिवक्ता एटा न्यायालय)
बाइट: विनोद पचौरी ( जिला शासकीय अधिवक्ता एटा न्यायालय)
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