एटा: जनपद न्यायालय के 2 जज और 2 कर्मचारी करीब 2 दिन पहले कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे. इसके बाद जनपद न्यायालय को 6 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया है. न्यायालय को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. यहां पर लोगों का 12 अगस्त तक प्रवेश वर्जित कर दिया गया है.
दरअसल जनपद न्यायालय के दो जज व दो कर्मचारी कोविड-19 जांच में संक्रमित पाए गए थे. इसके बाद जनपद न्यायाधीश रेणु अग्रवाल ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पत्र के आधार पर जिला अधिकारी को भेजे पत्र के माध्यम से बताया कि 2 जज तथा 2 कर्मचारियों की कोरोना वायरस जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. इसके बाद न्यायालय परिसर को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है. ऐसे में न्यायालय को 12 अगस्त तक बंद रहने के आदेश जारी किए गए हैं.
इस दौरान वर्चुअल कोर्ट की समय सीमा भी निर्धारित की गई है. वर्चुअल माध्यम से न्यायाधीश अपने आवास पर बने कार्यालयों से लंबित और नई अर्जियों के साथ अर्जेंट मामलों की ऑनलाइन सुनवाई करेंगे. इसके लिए अधिवक्ता ईमेल के द्वारा अपनी अर्जियां भेज सकेंगे, जिन्हें सेक्शन ऑफिसर संबंधित कोर्ट को उपलब्ध कराएंगे. ऐसे में अधिवक्ता ऑनलाइन तरीके से अपना पक्ष रख सकेंगे.
एटा: 2 जज-2 कर्मचारी निकले कोरोना पॉजिटिव, न्यायालय 12 अगस्त बंद
एटा न्यायालय के 2 जज व 2 कर्मचारी करीब 2 दिन पहले कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे. इसके बाद जनपद न्यायालय को 6 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया है.
एटा: जनपद न्यायालय के 2 जज और 2 कर्मचारी करीब 2 दिन पहले कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे. इसके बाद जनपद न्यायालय को 6 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया है. न्यायालय को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. यहां पर लोगों का 12 अगस्त तक प्रवेश वर्जित कर दिया गया है.
दरअसल जनपद न्यायालय के दो जज व दो कर्मचारी कोविड-19 जांच में संक्रमित पाए गए थे. इसके बाद जनपद न्यायाधीश रेणु अग्रवाल ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पत्र के आधार पर जिला अधिकारी को भेजे पत्र के माध्यम से बताया कि 2 जज तथा 2 कर्मचारियों की कोरोना वायरस जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. इसके बाद न्यायालय परिसर को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है. ऐसे में न्यायालय को 12 अगस्त तक बंद रहने के आदेश जारी किए गए हैं.
इस दौरान वर्चुअल कोर्ट की समय सीमा भी निर्धारित की गई है. वर्चुअल माध्यम से न्यायाधीश अपने आवास पर बने कार्यालयों से लंबित और नई अर्जियों के साथ अर्जेंट मामलों की ऑनलाइन सुनवाई करेंगे. इसके लिए अधिवक्ता ईमेल के द्वारा अपनी अर्जियां भेज सकेंगे, जिन्हें सेक्शन ऑफिसर संबंधित कोर्ट को उपलब्ध कराएंगे. ऐसे में अधिवक्ता ऑनलाइन तरीके से अपना पक्ष रख सकेंगे.