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बुलंदशहर: दुकानें खोलने का नया नियम जारी, आज से दिनवार खुलेंगी दुकानें - लॉकडाउन के दौरान खुलेंगी दुकानें

बुलंदशहर जिले में गुरुवार से दुकानें दिनवार खोली जाएंगी. एक दिन सड़क के एक साइड की दुकानें खोली जाएंगी. वहीं दूसरे दिन सड़क के दूसरी साइड की दुकानें खोली जाएंगी. इस बारे में जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन अनिवार्य होगा. उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी होगी.

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दिनवार खुलेंगी दुकानें
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Published : May 28, 2020, 8:10 AM IST

Updated : Sep 17, 2020, 4:28 PM IST

बुलंदशहर: लॉकडाउन 4.0 के दौरान अब व्यापारियों को राहत देने की कोशिश की गई है. गुरुवार यानि आज से बाजार में सशर्त दुकानों को खोलने के आदेश जारी किए गए हैं. इसमें एक दिन सड़क के एक साइड की दुकानें खुलेंगी तो अगले दिन दूसरी तरफ की दुकानें खोली जाएंगी. आवश्यक वस्तुओं, फल, सब्जी, राशन, दवाई व मिठाई की दुकानें प्रतिदिन सड़क के दोनों तरफ खुल सकेंगी.

जिला प्रशासन ने की बैठक
जिला प्रशासन की तरफ से व्यापारियों के साथ बुधवार को की गई मीटिंग के बाद देर रात विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी. कहा कि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर जिले के सभी स्थानों पर 28 मई से बाजार खोले जा सकेंगे. जनपद के बाजार खोलने के लिए कुछ शर्तें भी लागू की गई हैं कि एक दिन सड़क के एक तरफ की दुकानें वहीं दूसरे दिन दूसरी तरफ की दुकानें खोली जाएंगी.

दिनवार खुलेंगी दुकानें
सड़क के पश्चिम या उत्तर दिशा में पड़ने वाली दुकानें मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को खुलेंगी, जबकि सड़क के दूसरी तरफ की दुकानें पूर्व या दक्षिण दिशा में जो दुकानें हैं वह बुधवार, शुक्रवार और रविवार को खुलेंगी. हालांकि जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि नाई की दुकान, सैलून, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा हॉल व मॉल आदि पूर्णतया बंद रहेंगे. दुकानों पर किसी भी तरह की खाद्य आपूर्ति का सेवन करना पूर्णतया वर्जित रहेगा, क्योंकि माना जा रहा है कि अगर दुकानों पर ग्राहकों ने खानपान किया तो संक्रमण बढ़ सकता है.

जिला प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक किसी भी व्यक्ति या वाहन आदि का आवागमन निषेध रहेगा. केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर दुकानों के आगे 2 गज की दूरी पर संबंधित दुकानदार की ओर से बनाए जाने वाले गोले अनिवार्य होंगे. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कस्टमर अपना नंबर आने का इंतजार करें, इसके साथ ही साथ यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक क्रेता विक्रेता मास्क लगाकर रहेंगे और दुकानों में सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी.

बुलंदशहर: लॉकडाउन 4.0 के दौरान अब व्यापारियों को राहत देने की कोशिश की गई है. गुरुवार यानि आज से बाजार में सशर्त दुकानों को खोलने के आदेश जारी किए गए हैं. इसमें एक दिन सड़क के एक साइड की दुकानें खुलेंगी तो अगले दिन दूसरी तरफ की दुकानें खोली जाएंगी. आवश्यक वस्तुओं, फल, सब्जी, राशन, दवाई व मिठाई की दुकानें प्रतिदिन सड़क के दोनों तरफ खुल सकेंगी.

जिला प्रशासन ने की बैठक
जिला प्रशासन की तरफ से व्यापारियों के साथ बुधवार को की गई मीटिंग के बाद देर रात विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी. कहा कि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर जिले के सभी स्थानों पर 28 मई से बाजार खोले जा सकेंगे. जनपद के बाजार खोलने के लिए कुछ शर्तें भी लागू की गई हैं कि एक दिन सड़क के एक तरफ की दुकानें वहीं दूसरे दिन दूसरी तरफ की दुकानें खोली जाएंगी.

दिनवार खुलेंगी दुकानें
सड़क के पश्चिम या उत्तर दिशा में पड़ने वाली दुकानें मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को खुलेंगी, जबकि सड़क के दूसरी तरफ की दुकानें पूर्व या दक्षिण दिशा में जो दुकानें हैं वह बुधवार, शुक्रवार और रविवार को खुलेंगी. हालांकि जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि नाई की दुकान, सैलून, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा हॉल व मॉल आदि पूर्णतया बंद रहेंगे. दुकानों पर किसी भी तरह की खाद्य आपूर्ति का सेवन करना पूर्णतया वर्जित रहेगा, क्योंकि माना जा रहा है कि अगर दुकानों पर ग्राहकों ने खानपान किया तो संक्रमण बढ़ सकता है.

जिला प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक किसी भी व्यक्ति या वाहन आदि का आवागमन निषेध रहेगा. केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर दुकानों के आगे 2 गज की दूरी पर संबंधित दुकानदार की ओर से बनाए जाने वाले गोले अनिवार्य होंगे. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कस्टमर अपना नंबर आने का इंतजार करें, इसके साथ ही साथ यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक क्रेता विक्रेता मास्क लगाकर रहेंगे और दुकानों में सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी.

Last Updated : Sep 17, 2020, 4:28 PM IST
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