बुलंदशहरः 52 दिन के अन्दर दुष्कर्म की वारदात के दो दोषियों को कोर्ट ने 30-30 साल की सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपये की अर्थदंड की सजा सुनाई है.
दुष्कर्म के दोषियों को 30 साल की सजा
बीते 11 जनवरी को थाना रामघाट क्षेत्र निवासी एक किशोरी के साथ बीरेश और गीतम नाम के दो आरोपियों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था. दुष्कर्म के दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर वारदात के नौंवे दिन कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था.
52वें दिन कोर्ट ने सुनाया फैसला
दुष्कर्म के सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुनील कुमार शर्मा ने प्रभावी पैरवी और विवेचक द्वारा निरन्तर माॅनीटरिंग करते हुए प्रत्येक तारीख पर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होकर गवाहों के बयान कराए गए. जिसके बाद केवल 21 तिथियों में ही अभियोजन की कार्यवाही पूरी कर ली गई. इस मामले में रिकॉर्ड 52 दिन के अल्प समय में कोर्ट ने दोनों दोषी बीरेश और गीतम को 30-30 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दोषियों को 50-50 हजार रुपये के अर्थ दंड से भी दंडित किया.