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बुलंदशहर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, ऐसे होगा मामलों का निस्तारण

यूपी के बुलंदशहर में जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित विधिक सेवा प्राधिकरण में लोक अदालत का आयोजन किया गया. इसमें जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश व सचिव सुमन तिवारी भी शामिल हुई.

लोक अदालत का आयोजन.
लोक अदालत का आयोजन.
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Published : Jul 10, 2021, 10:47 PM IST

बुलंदशहर: जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित विधिक सेवा प्राधिकरण में लोक अदालत का आयोजन किया गया. इस दौरान सचिव सुमन तिवारी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन में सभी प्रकार के लंबित चल रहे मुकदमों की सुनवाई की जाएगी. इसके लिए एक मोबाइल वैन को भी हरी झंडी दिखाई गई है. इसके माध्यम से सभी तहसीलों पर पहुंचकर लोक अदालत की जानकारी के विषय में बताया गया है.

सचिव सुमन तिवारी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सिविल के मुकदमे दीवानी फौजदारी क्रिमिनल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एवं बैंक से संबंधित जैसे विभिन्न मुकदमों की भी सुनवाई की जाएगी. लोक अदालत में सुलह समझौते के तौर पर विभिन्न मुकदमों की सुनवाई की जाएगी, जिससे लोगों को ज्यादा न्याय के चक्कर में भटकना न पड़े. इसके लिए लोक अदालत का आयोजन किया गया है.

लोक अदालत का आयोजन.
उन्होंने बताया कि हजारों फाइलें ऐसी हैं, जिनकी राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सुनवाई की जाएगी. साथ ही यह भी देखना होगा कि इन हजारों फाइलों में से अपने मुकदमों की सुनवाई के लिए कितने लोग आते हैं और कितने नहीं. इनकी जानकारी राष्ट्रीय लोक अदालत के समापन के बाद ही बताई जा सकती है. जो आपसी सहमति से हल हो सकते हैं, ऐसे 26 हजार मामलों को जिला न्यायालय परिसर में लोक अदालत लगाकर निस्तारित किया गया, इसमें बैंकों को सर्वाधिक लाभ हुआ.इस दौरान तमाम बैंकों ने अपने लोन पत्रावली और ग्राहकों को बुलाकर मामले के निस्तारण के लिए प्रस्तुत किए. जिला जज और प्राधिकरण सचिव सुमन तिवारी ने कोविड प्रोटोकॉल का बराबर ध्यान रखते हुए पक्षकारों को समुचित दिशा-निर्देश दिए. जिला जज ने जानकारी देते हुए बताया कि सिविल, दांडिक प्रकृति व अन्य वादों, जिसमें सुलह के आधार समझौता हो सकता है. ऐसे वादों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया जा रहा है. इसमें ट्रैफिक से संबंधित वाद भी हैं, जिसमें वादी कबूल कर लेता है कि गलती हो गई और उसे जुर्माने के आधार पर निस्तारित किया जाता है.


पढ़ें- अदालतों पर निर्भरता कम करने में लोक अदालतों की अहम भूमिका- जिला जज

बुलंदशहर: जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित विधिक सेवा प्राधिकरण में लोक अदालत का आयोजन किया गया. इस दौरान सचिव सुमन तिवारी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन में सभी प्रकार के लंबित चल रहे मुकदमों की सुनवाई की जाएगी. इसके लिए एक मोबाइल वैन को भी हरी झंडी दिखाई गई है. इसके माध्यम से सभी तहसीलों पर पहुंचकर लोक अदालत की जानकारी के विषय में बताया गया है.

सचिव सुमन तिवारी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सिविल के मुकदमे दीवानी फौजदारी क्रिमिनल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एवं बैंक से संबंधित जैसे विभिन्न मुकदमों की भी सुनवाई की जाएगी. लोक अदालत में सुलह समझौते के तौर पर विभिन्न मुकदमों की सुनवाई की जाएगी, जिससे लोगों को ज्यादा न्याय के चक्कर में भटकना न पड़े. इसके लिए लोक अदालत का आयोजन किया गया है.

लोक अदालत का आयोजन.
उन्होंने बताया कि हजारों फाइलें ऐसी हैं, जिनकी राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सुनवाई की जाएगी. साथ ही यह भी देखना होगा कि इन हजारों फाइलों में से अपने मुकदमों की सुनवाई के लिए कितने लोग आते हैं और कितने नहीं. इनकी जानकारी राष्ट्रीय लोक अदालत के समापन के बाद ही बताई जा सकती है. जो आपसी सहमति से हल हो सकते हैं, ऐसे 26 हजार मामलों को जिला न्यायालय परिसर में लोक अदालत लगाकर निस्तारित किया गया, इसमें बैंकों को सर्वाधिक लाभ हुआ.इस दौरान तमाम बैंकों ने अपने लोन पत्रावली और ग्राहकों को बुलाकर मामले के निस्तारण के लिए प्रस्तुत किए. जिला जज और प्राधिकरण सचिव सुमन तिवारी ने कोविड प्रोटोकॉल का बराबर ध्यान रखते हुए पक्षकारों को समुचित दिशा-निर्देश दिए. जिला जज ने जानकारी देते हुए बताया कि सिविल, दांडिक प्रकृति व अन्य वादों, जिसमें सुलह के आधार समझौता हो सकता है. ऐसे वादों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया जा रहा है. इसमें ट्रैफिक से संबंधित वाद भी हैं, जिसमें वादी कबूल कर लेता है कि गलती हो गई और उसे जुर्माने के आधार पर निस्तारित किया जाता है.


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