बुलंदशहर : कोरोना महामारी के मद्देनजर परिवहन विभाग ने 6 अगस्त से 14 अगस्त तक लर्निंग लाइसेंस बनाने पर रोक लगा दी है. अब लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन 16 अगस्त के बाद ही किए जा सकेंगे. क्योंकि 15 व 16 अगस्त को भी अवकाश की वजह से दफ्तर बन्द रहेंगे.
कोरोना महामारी की वजह से परिवहन विभाग में भी अब तक कई जगह संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं. हालांकि बुलंदशहर में अभी कोरोना से परिवहन विभाग का कोई कर्मचारी संक्रमित नहीं हुआ है. लेकिन एहतियात के तौर पर परिवहन विभाग ने प्रदेश के सभी एआरटीओ कार्यालय में लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन और बायोमेट्रिक की प्रक्रिया पर 16 अगस्त तक रोक लगा दी है. कार्यालय ने 6 से 16 अगस्त के बीच बुक स्लॉट को भी रिशिड्यूल कर दिया गया है. इस दरम्यान जिस आवेदक को लर्निंग लाइसेंस परीक्षा की तारीख दी गयी थी, अब उन तारीखों को भी रिशिड्यूल कर दिया गया है.
एआरटीओ प्रशासन मुहम्मद कय्यूम ने बताया कि कोरोना के कारण शासन से मिले निर्देश के बाद 6 से 14 अगस्त तक लर्निंग लाइसेंस बनाने पर रोक लगाई गई है. अब 17 अगस्त से ही लोग लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदक अप्लाई कर सकेंगे. हालांकि आगे इसमें कोई फेरबदल होगा या नहीं इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा.
गौरतलब है कि हापुड़, मुरादाबाद, महराजगंज, सिद्दार्थनगर, समेत कई जिलों में परिवहन विभाग के दफ्तर में संक्रमण के मामले आ चुके हैं. बीते दिन लखनऊ में भी कोरोना के दस मामले सामने आए थे.