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बुलंदशहर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, इन मामलों का हुआ निस्तारण

बुलंदशहर में दो साल बाद जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजित किया गया. न्यायिक अधिकारियों के मुताबिक इस दौरान सालों से पड़े कई लंबित मामलों का निस्तारण किया गया.

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Published : Mar 12, 2022, 7:26 PM IST

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राष्ट्रीय लोक अदालत

बुलंदशहर. जनपद में लंबित पड़े मामलों को निपटाने के लिए 12 मार्च को जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. न्यायिक अधिकारियों के मुताबिक लोक अदालत में समझौते के आधार पर ग्रामीण न्यायालय, एसडीएम कोर्ट, तहसीलदार न्यायालय सहित ही कोरोना काल के दौरान दर्ज हुए मुकदमों का निस्तारण किया गया है.

गौरतलब है कि प्रदेश में समझौते योग्य मामलों के निराकरण के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की नेशनल लोक अदालत बेहद सहायक साबित हुई थी लेकिन बीते दो सालों से प्रदेश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन नहीं हो सका.

इसके चलते लाखों की संख्या में प्रदेश की अदालतों में मामले लंबित चल रहे थे जबकि इसके पूर्व पांच वर्षों में ही नेशनल लोक अदालतों के जरिए बावन लाख से अधिक मामलों का समझौते से निराकरण किया जा चुका है.

यह भी पढ़ें- रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव, पत्नी ने लगाया रिश्तेदारों पर हत्या का आरोप

वहीं, जनपद न्यायाधीश यशवंत कुमार मिश्र ने कहा कि उनका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा मामलों का निस्तारण करना ही है. इसके लिए उन्होंने लोगों से लोक अदालत में आने की अपील भी की. उन्होंने बताया कि लोक अदालत में कोरोना काल के दौरान दर्ज हुए मुकदमों का निस्तारण किया गया है. इतना ही नहीं, एमवी एक्ट, धारा 323,304,506 (2) आदि मुकदमों को जुर्माने और आपसी समझौते के तहत निपटाया गया.

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बुलंदशहर. जनपद में लंबित पड़े मामलों को निपटाने के लिए 12 मार्च को जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. न्यायिक अधिकारियों के मुताबिक लोक अदालत में समझौते के आधार पर ग्रामीण न्यायालय, एसडीएम कोर्ट, तहसीलदार न्यायालय सहित ही कोरोना काल के दौरान दर्ज हुए मुकदमों का निस्तारण किया गया है.

गौरतलब है कि प्रदेश में समझौते योग्य मामलों के निराकरण के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की नेशनल लोक अदालत बेहद सहायक साबित हुई थी लेकिन बीते दो सालों से प्रदेश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन नहीं हो सका.

इसके चलते लाखों की संख्या में प्रदेश की अदालतों में मामले लंबित चल रहे थे जबकि इसके पूर्व पांच वर्षों में ही नेशनल लोक अदालतों के जरिए बावन लाख से अधिक मामलों का समझौते से निराकरण किया जा चुका है.

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वहीं, जनपद न्यायाधीश यशवंत कुमार मिश्र ने कहा कि उनका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा मामलों का निस्तारण करना ही है. इसके लिए उन्होंने लोगों से लोक अदालत में आने की अपील भी की. उन्होंने बताया कि लोक अदालत में कोरोना काल के दौरान दर्ज हुए मुकदमों का निस्तारण किया गया है. इतना ही नहीं, एमवी एक्ट, धारा 323,304,506 (2) आदि मुकदमों को जुर्माने और आपसी समझौते के तहत निपटाया गया.

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